दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली आबकारी घोटाला मामला: अदालत ने खारिज की पांच आरोपियों की जमानत याचिका

Deepa Sahu
16 Feb 2023 1:26 PM GMT
दिल्ली आबकारी घोटाला मामला: अदालत ने खारिज की पांच आरोपियों की जमानत याचिका
x
नई दिल्ली: दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एसआईटी कोर्ट ने गुरुवार को पांच आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने शरथ रेड्डी, अभिषेक बोइनपल्ली, विजय नायर, बिनॉय बाबू और समीर महेंद्रू को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें जमानत देने के लिए मंच तैयार नहीं किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की प्राथमिकी से उपजा है।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आबकारी विभाग के अन्य अधिकारियों को सीबीआई और ईडी की एफआईआर में आरोपी के रूप में नामित किया गया था।

{जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।}

Next Story