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दिल्ली आबकारी नीति मामला: CBI को CM अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली
Gulabi Jagat
23 Aug 2024 2:27 PM GMT
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New Delhi नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली है । एजेंसी ने हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट में मंजूरी दाखिल की है। सीबीआई पहले ही उनके खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर कर चुकी है। केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह 27 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में हैं।
अदालत को 27 अगस्त को पूरक आरोप पर विचार करना है। केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की आवश्यकता थी। 20 अगस्त को, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दी । विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा भी उसी दिन केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दायर ईडी के पूरक आरोपपत्र पर विचार करने वाली हैं। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। इसमें उन्होंने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने मामले की सुनवाई 5 सितंबर के लिए स्थगित कर दी है। साथ ही , याचिकाओं में से एक पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) को एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है।
सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने एक याचिका में हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा और कहा कि एजेंसी ने दूसरी याचिका में हलफनामा दाखिल कर दिया है। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ को बताया कि हलफनामा गुरुवार रात 8 बजे जानबूझकर दाखिल किया गया था ताकि यह पीठ तक न पहुंचे। एक याचिका में सीबीआई द्वारा दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि केजरीवाल मामले को राजनीतिक रूप से सनसनीखेज बना रहे हैं और वह दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में आपराधिक साजिश में शामिल रहे हैं। 5 अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को "कानूनी" करार दिया था। इसने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि पर्याप्त सबूत एकत्र किए जाने और अप्रैल 2024 में मंजूरी मिलने के बाद ही सीबीआई ने उनके खिलाफ आगे की जांच शुरू की थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि सीबीआई के कृत्यों में कोई दुर्भावना नहीं थी, जो दर्शाता है कि केजरीवाल कैसे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सकते हैं। इसने कहा था कि केजरीवाल कोई आम नागरिक नहीं हैं, बल्कि मैग्सेसे पुरस्कार के विशिष्ट प्राप्तकर्ता और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। इसने अपने आदेश में कहा था, "गवाहों पर उनका जो नियंत्रण और प्रभाव है, वह प्रथम दृष्टया इस तथ्य से पता चलता है कि ये गवाह याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बाद ही गवाह बनने का साहस जुटा पाए, जैसा कि विशेष अभियोजक ने उजागर किया है।" केजरीवाल को अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च, 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था । 26 जून, 2024 को आप प्रमुख को सीबीआई ने उस समय गिरफ्तार किया, जब वह मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में थे। (एएनआई)
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