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दिल्ली: स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस प्रक्रिया को पूर्वी निगम ने बनाया आसान
दिल्ली न्यूज़: पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने ट्रेडर्स की परेशानियों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस की प्रक्रिया का और भी सरलीकरण कर दिया है। नई स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस नीति के तहत स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस प्रदान करने की समयावधि को 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। पूर्वी निगम के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, ट्रेडर्स को नया लाइसेंस लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और दस्तावेज अपलोड करने व फीस जमा करने के बाद आवेदक को प्रोविजनल लाइसेंस तत्काल जारी कर दिया जाएगा। यह प्रोविजनल लाइसेंस 30 कार्य दिनों के लिए वैध होगा। इस दौरान अधिकारी नियमों के मुताबिक कार्यवाही पूरी करेंगे और जिसके पश्चात नियमित लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।
वहीं, स्वास्थ्य व्यापार के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरा करना होगा जिसमें ऑनलाइन फॉर्म भरना, दस्वावेज अपलोड करना और फीस जमा करना शामिल है। इसके उपरांत संबंधित अधिकारी जरूरी प्रक्रिया के मुताबिक कार्यवाही पूरी करेंगे और ऑनलाइन लाइसेंस जारी किया जाएगा।