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दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्राथमिक स्कूल में कूड़ेदान बनाने पर रोक लगाए

Admin Delhi 1
5 April 2022 5:06 PM GMT
दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्राथमिक स्कूल में कूड़ेदान बनाने पर रोक लगाए
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दिल्ली लेटेस्ट न्यूज़: जहांगीरपुरी के जे. ब्लाक स्थित उत्तरी दिल्ली नगर निगम प्राथमिक विद्यालय में कूड़ेदान बनाने पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। याचिकर्ता आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद पूनम बागड़ी ने कहा कि जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्कूलों का मॉडल देश विदेशों में प्रसिद्ध है, वहीं भाजपा शाषित उत्तरी निगम द्वारा प्राथमिक स्कूलों में जिम खेल का मैदान स्विमिंग पूल लगाना तो दूर शिक्षा के मंदिर में कूड़ा घर बनाकर बच्चों को बीमारी फैलाने का खतरा बना रहे हैं। जब स्कूल में कूड़ा घर बन रहा था तो उन्होंने स्वयं तथा बच्चे व उनके अभिभावकों ने विरोध किया, लेकिन निगम प्रशासन नहीं मानी और कूड़ेदान बनाना जारी रहा। लेकिन अब उच्च न्यायलय ने इस पर रोक लगाकर स्कूल के बच्चों को बड़ी राहत दी है।

पूनम बागड़ी ने यह भी कहा कि वर्ष 2009 में दिल्ली नगर निगम द्वारा एक प्राइवेट कंपनी को घर-घर से कूड़ा उठाकर लैंडफिल साइट ले जाकर बिजली बनाने का ठेका दिया था, जिसके एवज में उत्तरी निगम 1703 रुपए प्रति टन कंपनी को पैसा देती है। इसी पैसे के प्राइवेट कंपनी को प्रत्येक वर्ष 10 कूड़ा घर बंद करने थे, लेकिन 10 साल बीतने के बाद भी आज तक है कूड़ा घर बंद नहीं हुए इस संबंध में अनेकों बार वह नगर निगम की साधारण हाउस में आवाज भी उठ चुकी हैं, मगर कुछ नहीं हुआ है।

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