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दिल्ली: दिल्ली सरकार की अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार मांगने वाली याचिका पर 27 को होगी सुनवाई
दिल्ली न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने आज अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार मांग रही दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई की। आज दिल्ली सरकार ने अपनी दलीलें रखीं। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। केंद्र की तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह मसला 2021 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम में हुए संशोधन से भी जुड़ा है। उन्होंने दोनों मसलों पर साथ सुनवाई करने की मांग की। मेहता ने मामले को संविधान पीठ को सुनवाई के लिए रेफर करने की मांग की। 3 मार्च को कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था।
उल्लेखनीय है कि 14 फरवरी, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अफसरों पर नियंत्रण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने विभाजित फैसला सुनाया था। जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने अलग-अलग फैसला सुनाया, इसलिए इस मसले पर विचार करने के लिए बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया।