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Delhi अदालत का फैसला, नेगी को मिली जमानत

Kiran
28 July 2026 8:54 AM IST
Delhi अदालत का फैसला, नेगी को मिली जमानत
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Delhi दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को मालवीय नगर के 'फ्लोरिश स्टे' में लगी उस भयानक आग के मामले में गिरफ्तार हेड शेफ केसर नेगी को ज़मानत दे दी, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई थी। अदालत ने कहा कि आग लगने की सही वजह का वैज्ञानिक रूप से पता चलना अभी बाकी है और इस स्टेज पर सिर्फ़ इसलिए उसे आपराधिक रूप से ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह अपनी रोज़मर्रा की ड्यूटी कर रहा था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जांच में पता चला कि नेगी, जो 6 जून से न्यायिक हिरासत में है, सिर्फ़ एक रसोइया नहीं था बल्कि हेड शेफ था जो किचन के रोज़मर्रा के कामकाज के लिए ज़िम्मेदार था, जिसमें इलेक्ट्रिक ऑयल फ्रायर, LPG सिस्टम, गैस स्टोव, इलेक्ट्रिक तंदूर, पिज़्ज़ा ओवन और किचन के दूसरे उपकरणों को चलाना और उनकी देखरेख करना शामिल था। अभियोजन पक्ष ने होटल के रिसेप्शनिस्ट रूपेश कुमार के बयान का हवाला दिया, जिसने कहा था कि 3 जून की सुबह नाश्ता तैयार करते समय नेगी ने इलेक्ट्रिक ऑयल फ्रायर समेत किचन के कई उपकरण चालू किए थे। रूपेश ने बताया कि सुबह करीब 8.35 बजे उसे आग लगने की सूचना मिली और किचन में पहुंचने पर उसने इलेक्ट्रिक ऑयल फ्रायर के पास आग की लपटें देखीं।

आग बुझाने वाले यंत्रों (फायर एक्सटिंग्विशर) से आग बुझाने की कोशिशों के बावजूद आग तेज़ी से फैल गई। उसने कहा कि उसने मेहमानों को बाहर निकाला, इमरजेंसी सेवाओं को सूचित किया और बचाव अभियान के दौरान उसे चोटें आईं। जांच एजेंसी ने रूपेश के उस बयान का भी हवाला दिया कि नेगी को पहले भी किचन के उपकरण चलाते समय सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई थी। एजेंसी ने पूछताछ के दौरान नेगी के इस बयान का भी ज़िक्र किया कि फ्रायर के पास आग लगने से पहले उसने सुबह की रोज़मर्रा की तैयारियों के तहत फ्रायर और अन्य उपकरण चालू किए थे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, बाद में LPG होज़ पाइप में आग लग गई, जिससे गैस का रिसाव हुआ और आग की लपटें तेज़ी से फैल गईं। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने माना कि आग लगने की सही जगह, वजह और तरीके का अभी तक पक्के तौर पर पता नहीं चल पाया है और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की अंतिम रिपोर्ट का इंतज़ार है। उसने कहा कि दिल्ली फायर सर्विस और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की रिपोर्ट तो मिल गई है, लेकिन आग लगने की सही वजह और घटनाओं के क्रम का पता लगाने के लिए FSL की रिपोर्ट ज़रूरी है।

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि जांच अभी एक अहम मोड़ पर है, जिसमें बचे हुए लोगों, घायलों और अलग-अलग विभागों के अधिकारियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। अदालत ने यह आशंका भी जताई कि अगर नेगी को रिहा किया जाता है, तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या जांच में बाधा डाल सकते हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने कहा कि हालांकि घटना बहुत गंभीर थी और इसकी गहन जांच ज़रूरी थी, लेकिन सिर्फ़ अपराध की गंभीरता के आधार पर ज़मानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि उसे आरोपी की विशिष्ट भूमिका और क्या उसे हिरासत में रखना ज़रूरी है, इस पर भी विचार करना होगा। ज़मानत अर्ज़ी मंज़ूर करते हुए, अदालत ने नेगी को 50,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि की एक ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने कुछ शर्तें भी लगाईं, जैसे कि बुलाए जाने पर जांच में शामिल होना, गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से बचना, जांच अधिकारी को अपने मोबाइल नंबर और पते की जानकारी देते रहना, ट्रायल कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना भारत छोड़कर न जाना और सुनवाई की हर तारीख पर ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होना (जब तक कि छूट न दी गई हो)।

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