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दिल्ली-एनसीआर
Delhi: अदालत ने 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लिया
Shiddhant Shriwas
3 Aug 2024 6:20 PM GMT
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New Delhi नई दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को संसद सुरक्षा भंग मामले में छह आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। संसद सुरक्षा भंग मामले में छह लोग मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल धनराज शिंदे, नीलम रानोलिया, ललित झा और महेश कुमावत आरोपी हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को आरोपपत्र की सॉफ्ट कॉपी मुहैया कराई है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को एक सप्ताह के भीतर आरोपियों को आरोपपत्र की हार्ड कॉपी मुहैया कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को तय की है। इससे पहले 7 जून को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी छह आरोपियों के खिलाफ करीब 1000 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था। दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत अभियोजन के लिए जरूरी मंजूरी दाखिल कर दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूएपीए की कठोर धारा के तहत सभी आरोपियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने के बाद 15 जुलाई को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में संसद सुरक्षा भंग मामले में अपना पूरक आरोपपत्र भी दाखिल किया था। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) एडवोकेट अखंड प्रताप सिंह Pratap Singh ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. हरदीप कौर को बताया कि जांच एजेंसी ने संबंधित अधिकारियों से यूएपीए की धारा 13 के तहत अभियोजन की मंजूरी प्राप्त कर ली है। इस बीच, शनिवार को कोर्ट ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी अगली तारीख तक बढ़ा दी।
दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने 13 दिसंबर, 2023 को सदन की कार्यवाही के दौरान संसद पर कथित रूप से हमला करने के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत छह लोगों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दी। दिल्ली पुलिस ने सक्षम प्राधिकारी यानी उपराज्यपाल से यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया था, जिन्होंने रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री मिलने के बाद अभियोजन की मंजूरी दे दी। दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत आवश्यक अभियोजन मंजूरी का अनुरोध किया था, वहीं समीक्षा समिति (डीओपी, तीस हजारी, दिल्ली) ने भी 30 मई, 2024 को जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए पूरे सबूतों की जांच की और संसद पर हमले के मामले में आरोपियों की संलिप्तता पाई। तदनुसार, समीक्षा समिति ने नोट किया कि प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला बनता है। दिल्ली पुलिस ने लोकसभा में सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई शिकायत पर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा - 186/353/452/153/34/120बी और यूए (पी) अधिनियम की धारा 13/16/18 के तहत मामला/एफआईआर दर्ज किया था। बाद में मामले की जांच संसद मार्ग पुलिस स्टेशन से पीएस स्पेशल सेल, नई दिल्ली की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट को स्थानांतरित कर दी गई। जांच के दौरान छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और वर्तमान में वे सभी न्यायिक हिरासत में हैं। यह मामला 13 दिसंबर, 2023 को संसद हमले की बरसी पर संसद में सुरक्षा उल्लंघन से संबंधित है। (एएनआई)
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Shiddhant Shriwas
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