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Delhi अदालत ने मां की हत्या के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Delhi दिल्ली : दिल्ली की एक कोर्ट ने 2012 में अपनी मां की हत्या के जुर्म में एक आदमी को सश्रम उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। एडिशनल सेशंस जज बाबरू भान रमेश की सज़ा पर दलीलें सुन रहे थे, जिसे पहले IPC सेक्शन 302 (हत्या की सज़ा) के तहत दोषी ठहराया गया था।
प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, रमेश को 15 मई, 2012 को नॉर्थ दिल्ली के विजय कॉलोनी इलाके में प्रॉपर्टी के झगड़े में अपनी मां—शांति देवी—की गोली मारकर हत्या करने का दोषी ठहराया गया था। एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर घनश्याम ने दलील दी कि दोषी किसी भी नरमी का हकदार नहीं है।
उन्होंने कहा, “घटना की तारीख पर, दोषी के पास मृतका की हत्या करने के लिए कोई गंभीर उकसावा या वजह नहीं थी। दोषी और मृतका के करीबी रिश्ते को देखते हुए, दोषी को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जाए।” 15 दिसंबर के एक ऑर्डर में, कोर्ट ने कहा, “रमेश को IPC के सेक्शन 302 के तहत सज़ा वाले जुर्म के लिए सश्रम उम्रकैद और 40,000 रुपये का जुर्माना भरने की सज़ा सुनाई जाती है।” इससे पहले, 6 दिसंबर को कोर्ट ने रमेश को दोषी ठहराते हुए कहा था कि प्रॉसिक्यूशन ने बिना किसी शक के यह साबित कर दिया है कि उसने अपनी मां की हत्या देसी पिस्तौल से गोली मारकर की थी।





