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Delhi अदालत ने UAPA मामले में आसिया अंद्राबी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई

Kiran
25 March 2026 11:20 AM IST
Delhi अदालत ने UAPA मामले में आसिया अंद्राबी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई
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Delhi दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कश्मीरी अलगाववादी और दुख्तरान-ए-मिल्लत की प्रमुख आसिया अंद्राबी को गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने सज़ा की मात्रा पर दलीलें पूरी होने के बाद अंद्राबी पर यह फ़ैसला सुनाया।

अदालत ने अंद्राबी की दो साथियों - सोफ़ी फ़हमीदा और नाहिदा नसरीन - को भी सज़ा सुनाई, जिन्हें इसी मामले में 30 साल की जेल की सज़ा दी गई। इससे पहले 14 जनवरी को, अंद्राबी, फ़हमीदा और नसरीन को UAPA की धाराओं 20 (आतंकवादी गिरोह या आतंकवादी संगठन का सदस्य होने पर सज़ा), 38 (आतंकवादी संगठन की सदस्यता से जुड़ा अपराध) और 39 (आतंकवादी संगठन का समर्थन करना) के तहत दोषी ठहराया गया था।

अदालत ने इन तीनों को IPC की धाराओं 153 A (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 153B (राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप या दावे), 120B (आपराधिक साज़िश), 505 (सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले बयान) और 121A (राज्य के ख़िलाफ़ अपराध करने की साज़िश) के तहत भी दोषी ठहराया। दोषी ठहराए जाने के बाद, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अंद्राबी के लिए आजीवन कारावास की मांग की थी, यह कहते हुए कि उसने भारत के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ा था, और एक कड़ा संदेश देना ज़रूरी था कि राज्य के ख़िलाफ़ साज़िश रचने पर सबसे कड़ी सज़ा मिलेगी।

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