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दिल्ली-एनसीआर
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान धूम्रपान करने वाले व्यक्ति से Court ने स्पष्टीकरण मांगा
Rani Sahu
27 March 2025 8:56 AM IST

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New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का गंभीर उल्लंघन देखने को मिला, जब एक व्यक्ति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से आयोजित अदालती कार्यवाही के दौरान धूम्रपान करता हुआ पाया गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।
जिला न्यायाधीश (पश्चिम) शिव कुमार ने 25 मार्च को आदेश दिया कि "आवेदक सुशील कुमार को अगली सुनवाई (एनडीओएच) पर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के लिए कोर्ट नोटिस जारी किया जाए।" जब यह घटना हुई, तब कोर्ट वसीयत के प्रोबेट से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहा था।
शुरू में सुशील कुमार वीसी के माध्यम से पेश होते समय मोबाइल फोन पर बात कर रहे थे। उन्हें फोन पर बात न करने के लिए कहा गया, क्योंकि इससे कोर्ट की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होता है। उन्होंने कोर्ट के निर्देश को नहीं माना। इसके बाद उनकी आवाज म्यूट कर दी गई। जब अदालत ने उनके कदाचार के बारे में पूछताछ की, तो सुशील कुमार ने अदालत से माफ़ी मांगी और उपरोक्त कदाचार को दोबारा न दोहराने का वचन दिया। मामले की सुनवाई के बाद, अदालत ने आदेश लिखवाया। इस स्तर पर, अदालत के कर्मचारियों ने बताया कि जब अदालत आदेश लिख रही थी, तब सुशील कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में धूम्रपान कर रहे थे। जब अदालत ने आवेदक सुशील कुमार से उनके कदाचार के बारे में पूछा, तो वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चले गए, उनके वकील भी अगली तारीख लेने के बाद अदालत से चले गए। इसके बाद अदालत ने सुशील कुमार को 29 मार्च, 2025 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया, ताकि यह बताया जा सके कि अदालती कार्यवाही के दौरान धूम्रपान करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। (एएनआई)
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