दिल्ली-एनसीआर

Delhi NRI महिला की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

Kiran
17 Jun 2026 9:12 AM IST
Delhi NRI महिला की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
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Delhi दिल्ली की एक अदालत ने एक NRI महिला की अर्ज़ी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। महिला ने CrPC की धारा 156(3) के तहत यह अर्ज़ी दायर की थी, जिसमें पूर्व MLA के बेटे ऋषि जॉली के ख़िलाफ़ घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, धमकी देने और महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने के आरोपों पर FIR दर्ज करने और जाँच के निर्देश देने की माँग की गई थी। 4 फरवरी, 2026 को अदालत में दायर इस अर्ज़ी पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अरिदमन सिंह चीमा की अदालत में सुनवाई हुई।

यह मामला पहले नई 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (ATR) दाखिल करने और शिकायतकर्ता की अर्ज़ी पर बहस के लिए लिस्ट किया गया था। जाँच अधिकारी अदालत में पेश हुए और रिकॉर्ड पर नई ATR रखी। शिकायतकर्ता की ओर से दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने बहस सुनी और अपना आदेश 31 जुलाई, 2026 के लिए सुरक्षित रख लिया, साथ ही किसी भी स्पष्टीकरण की ज़रूरत पड़ने पर मामले को खुला रखा।

इस शिकायत में NRI महिला ने ऋषि जॉली और उनकी माँ पर घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, शारीरिक हमले और महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने के आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता ने न्यायिक दखल की माँग करते हुए कहा है कि इन आरोपों की जाँच ज़रूरी है और दोनों आरोपियों की भूमिका की भी जाँच होनी चाहिए। इस बीच, प्रस्तावित आरोपियों की ओर से कोर्ट रिकॉर्ड के निरीक्षण (inspection) के लिए दायर एक अलग अर्ज़ी पर भी अदालत ने सुनवाई की है। इस अर्ज़ी पर 22 मई, 2026 और फिर 9 जून, 2026 को सुनवाई हुई, जिसके बाद आदेश सुरक्षित रख लिए गए। अब यह मामला निरीक्षण अर्ज़ी पर आदेश सुनाने के लिए 6 जुलाई, 2026 के लिए लिस्ट किया गया है।

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