- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- दिल्ली: अदालत ने दूसरी...
दिल्ली: अदालत ने दूसरी पत्नी से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका की खारिज
दिल्ली कोर्ट न्यूज़: कडक़डड़ूमा कोर्ट स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार की अदालत ने दूसरी पत्नी से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी पति को जमानत देने से इन्कार करने के साथ उसे धोखेबाज करार दिया है। अदालत ने कहा कि तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि आरोपी ने सब कुछ पूर्व नियोजित तरीके से किया। आरोपी पर लगे आरोप गंभीर हैं, वह जमानत का हकदार नहीं है। आरोपी के आचरण से स्पष्ट है कि वह न केवल पहली पत्नी को धोखा दे रहा है, बल्कि शिकायतकर्ता को भी धोखा दे रहा है।
बिना कानून प्रक्रिया के कर ली दूसरी शादी: अदालत ने कहा कि आरोपी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना दूसरा विवाह किया है। उसने पहली पत्नी के रहते दूसरा विवाह करने का अपराध भी किया है।
क्या है मामला, जानिए: भजनपुरा थाने में इसी साल एक व्यक्ति के खिलाफ उसकी दूसरी पत्नी ने दुष्कर्म व छल करने और धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। इस पर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर गत छह मार्च को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। कुछ दिन पहले आरोपित ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दायर की थी।
कोर्ट में आरोपित ने कहा झूठा है मामला: आरोपी के वकीलों ने अदालत को बताया कि यह सिर्फ पति.पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद का मामला है। पत्नी ने पति के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। पत्नी पुलिस को कह चुकी है कि वह आगे कार्रवाई नहीं चाहती। फिर भी पुलिस जांच जारी रखे हुए है। ऐसे में उनके मुवक्किल की जमानत अर्जी स्वीकृत कर दी जाए। वहींए मुख्य लोक अभियोजक ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता ने कभी भी यह बात नहीं कही कि वह जांच नहीं चाहतीं।
शिकायतकर्ता मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप के संबंध में अपना बयान दर्ज करा चुकी हैं। मुख्य लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि आरोपित ने शादीशुदा होने के बावजूद शिकायतकर्ता से दूसरा विवाह किया। यह जानते हुए कि ऐसा करना गैर कानूनी है और उसने अपनी दूसरी पत्नी से कई बार दुष्कर्म किया। ऐसे मे उसकी जमानत अर्जी खारिज की जानी चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।