दिल्ली-एनसीआर

Delhi: बृजभूषण यौन उत्पीड़न मामला में अदालत ने पहलवान का बयान दर्ज किया

Shiddhant Shriwas
23 Aug 2024 6:13 PM GMT
Delhi: बृजभूषण यौन उत्पीड़न मामला में अदालत ने पहलवान का बयान दर्ज किया
x
New Delhi: नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में शिकायतकर्ताओं में से एक महिला पहलवान का बयान दर्ज किया। उसकी गवाही एक संवेदनशील गवाह कक्ष में ली गई। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) प्रियंका राजपूत ने पीड़िता का बयान दर्ज किया। उसके बयान की आगे की रिकॉर्डिंग 10 सितंबर के लिए टाल दी गई है। पीड़िता का बयान अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अतुल श्रीवास्तव के माध्यम से दर्ज किया गया। सुनवाई के दौरान भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह भी मौजूद थे। दिन में कोर्ट ने कहा कि पीड़िता का बयान संवेदनशील गवाह कक्ष में दर्ज किया जाना है। पीड़िता के बयान दर्ज करने के दौरान मीडिया को अनुमति नहीं दी जाएगी। बचाव पक्ष के वकील राजीव मोहन
Advocate Rajeev Mohan
ने आपत्ति जताई थी कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीड़िता से जिरह नहीं करेंगे।
उन्होंने कहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिरह का प्रावधान केवल नाबालिगों के लिए है, वयस्क पीड़ितों के लिए नहीं। वहीं, शिकायतकर्ताओं के वकील ने कहा कि यह पीड़िता पूरी तरह से संवेदनशील गवाह के प्रावधान के अंतर्गत आती है। इससे पहले, डीसीपी नई दिल्ली कोर्ट में पेश हुए और कहा कि सुरक्षा वापस नहीं ली गई है। कुछ गलतफहमी हुई थी और उसे ठीक कर लिया गया है। बयान दर्ज होने के बाद डीसीपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए कार्यवाही में शामिल हुए। पूछताछ पर उन्होंने कहा कि गवाहों के बयान पूरे होने तक सुरक्षा वापस लेने की उनकी कोई योजना नहीं है। जनवरी 2023 में कुछ महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन शोषण और धमकाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। यह मामला महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज किया गया था।

Next Story