दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली कोर्ट ने दिया आदेश :AAP विधायक के खिलाफ नहीं प्रसारित होगा समाचार

Tara Tandi
8 Sep 2023 11:04 AM GMT
दिल्ली कोर्ट ने दिया आदेश :AAP विधायक के खिलाफ नहीं प्रसारित होगा समाचार
x
दिल्ली कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली है. दिल्ली की एक अदालत ने एक मीडिया समूह को आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान (AAP MLA Naresh Balyan) के खिलाफ किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक समाचार का प्रसारण, प्रकाशन और मुद्रण करने पर रोक लगा दी है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जब तक वर्तमान मुकदमे का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है तब तक यह मीडिया समूह विधायक के खिलाफ किसी भी समाचार का प्रसारण और प्रकाशन नहीं करेगा.
आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान ने दिल्ली कोर्ट में मीडिया हाउस द्वारा उनके खिलाफ किसी भी आपत्तिजनक समाचार का प्रकाशन और प्रसारण बंद करने को लेकर एक याचिका दायर की थी. इस अर्जी में कहा गया था कि इस झूठे समाचार से उनकी छवि धूमिल हुई है और उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा पर भी आंच आई है. साथ ही उनके परिवार को भी नुकसान पहुंचा है.
दिल्ली न्यायालय ने अपने आदेश में नोट किया कि किसी के प्रतिष्ठा को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है, इसलिए AAP विधायक के खिलाफ अभी किसी प्रकार की कोई भी समाचार प्रकाशित नहीं की जा सकती है. आपको बता दें कि विधायक के खिलाफ चलाए गए स्टिंग ऑपरेशन पर अदालत ने तत्काल से प्रभाव से रोक लगा दी है.
Next Story