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दिल्ली की अदालत ने नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति को मुलाकात का अधिकार दिया

Ashwandewangan
1 Aug 2023 11:23 AM GMT
दिल्ली की अदालत ने नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति को मुलाकात का अधिकार दिया
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नाबालिग बेटी के साथ यौन उत्पीड़न
नई दिल्ली,(आईएएनएस) दिल्ली की एक अदालत ने उस व्यक्ति को मुलाकात का अधिकार दे दिया है, जिस पर उसकी पत्नी ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था।
अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस को उनके खिलाफ आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिला है।
दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की जांच के बाद क्लोजर रिपोर्ट दायर की, जो पिछले साल POCSO अधिनियम की धारा 10 और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दर्ज की गई थी।
पटियाला हाउस कोर्ट के फैमिली कोर्ट के जज हरीश कुमार ने फैसला सुनाया कि नाबालिग बच्चे को हर दिन शाम 5 से 7 बजे तक दो घंटे अपने पिता के साथ रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। पास के पार्क में, क्योंकि दोनों पक्ष 100 मीटर की दूरी के भीतर रहते हैं।
अदालत ने मां को यह भी सलाह दी कि वह मुलाकात के दौरान बच्चे के आसपास मौजूद रहें, लेकिन बच्चे की उसके पिता तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 50 मीटर दूर रहें।
अदालत ने कहा कि अगर मुलाक़ात के कार्यक्रम में 10-15 मिनट का अंतर हो तो पार्टियों को शिकायत नहीं करनी चाहिए।
पिता ने संरक्षकता याचिका के माध्यम से नाबालिग बच्चे की स्थायी हिरासत की मांग करते हुए पारिवारिक अदालत का रुख किया था।
उन्होंने मामला खत्म होने तक अंतरिम हिरासत की मांग करते हुए एक तत्काल आवेदन दायर किया, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को अपने आवास पर रोजाना छह घंटे बिना निगरानी के दिए जाने की मांग की।
इस जोड़े ने अक्टूबर 2019 में शादी की, और उनके बच्चे का जन्म 23 जनवरी, 2021 को हुआ। पिता ने दावा किया कि बच्चे को उसके प्यार और देखभाल से वंचित करने के लिए माँ ने उसके खिलाफ झूठी प्राथमिकी दर्ज की थी।
इसके विपरीत, मां ने अपने पिता पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि वह एक 'विकृत दिमाग वाला व्यक्ति' है और इससे बच्चे को खतरा है।
अदालत ने पिता को राहत देते हुए कहा कि मां अपनी बेटी के प्रति उसके कार्यों की "अत्यधिक कल्पना" कर रही थी। इसमें पाया गया कि मां के आरोपों को साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं था और उसके आरोप प्रेरित प्रतीत होते थे।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी माता-पिता को व्यक्तिगत शिकायतों या गलतफहमियों के कारण अपने बच्चे को दूसरे माता-पिता से प्यार, स्नेह और देखभाल के अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए।
पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र की समीक्षा करने के बाद, अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी (आईओ) को मां के पिछले लिखित संचार में बाल शोषण का कोई उल्लेख नहीं मिला।
यह स्वीकार करते हुए कि माँ अपने बच्चे के स्पर्श को बेहतर ढंग से समझ सकती है, अदालत ने उसके सभी दावों को बिना जांच के स्वीकार करने के प्रति आगाह किया। इसने जांच के दौरान आईओ और कानूनी अधिकारियों द्वारा अपनाए गए जिम्मेदार दृष्टिकोण को मान्यता दी।
फिलहाल, पिता अपनी नाबालिग बेटी से मिलने की इच्छा के मामले में बेहतर स्थिति में हैं, क्योंकि मां के बयान के अलावा उन पर मुकदमा चलाने के लिए कोई प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य सबूत नहीं मिला है।
अदालत ने मां को निर्देश दिया कि वह सहयोग करे और पिता के साथ बच्चे की मुलाकातों में हस्तक्षेप न करे।
Ashwandewangan

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प्रकाश सिंह पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में हैं। साल 2019 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। फिलहाल, प्रकाश जनता से रिश्ता वेब साइट में बतौर content writer काम कर रहे हैं। उन्होंने श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हिंदी पत्रकारिता में मास्टर्स किया है। प्रकाश खेल के अलावा राजनीति और मनोरंजन की खबर लिखते हैं।

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