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दिल्ली-एनसीआर
Delhi कोर्ट ने लाल किला विस्फोट मामले में NIA को 45 दिन की अतिरिक्त मोहलत दी
Tara Tandi
13 Feb 2026 5:45 PM IST

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नई दिल्ली : दिल्ली की एक कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को लाल किला ब्लास्ट केस में अपनी जांच पूरी करने के लिए 45 दिन का और समय दिया। इस केस में 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई दूसरे घायल हो गए थे।
हालांकि एंटी-टेरर एजेंसी ने 90 दिन का एक्सटेंशन मांगा था, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने NIA की अर्जी को कुछ हद तक मान लिया और निर्देश दिया कि जांच बढ़े हुए समय में पूरी की जाए।
इसने केस के सात आरोपियों की ज्यूडिशियल कस्टडी भी 13 मार्च तक बढ़ा दी।
आरोपी शोएब को कोर्ट में फिजिकली पेश किया गया, जबकि बाकी छह आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए।
इससे पहले, एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा ने NIA को आरोपी यासिर अहमद डार से 10 दिन और पूछताछ करने की इजाजत दी थी, जबकि को-आरोपी डॉ. बिलाल नसीर मल्ला की कस्टडी भी बढ़ा दी गई थी।
NIA के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले का रहने वाला डार इस केस में गिरफ्तार किया गया नौवां आरोपी है। उसे नई दिल्ली में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट, 1967 और भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के संबंधित प्रोविज़न के तहत गिरफ्तार किया गया था।
एंटी-टेरर एजेंसी ने पहले कहा था, "NIA की जांच में 10 नवंबर को नेशनल कैपिटल में हुए कार बम ब्लास्ट के पीछे की साज़िश में डार की एक्टिव भूमिका का पता चला है। साज़िश में एक्टिव हिस्सा लेने वाले डार ने वफ़ादारी की कसम खाई थी और खुद को कुर्बान करने वाले ऑपरेशन करने की कसम खाई थी।"
NIA ने यह भी दावा किया है कि डार इस मामले के दूसरे आरोपियों के साथ करीबी संपर्क में था, जिसमें बम धमाके के मरे हुए अपराधी डॉ. उमर नबी और मुफ्ती इरफान शामिल हैं। बारामूला के डॉ. मल्ला, जो इस मामले में आठवें आरोपी हैं, को NIA की एक टीम ने 9 दिसंबर को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। एजेंसी के अनुसार, उसने जानबूझकर उमर नबी को लॉजिस्टिक सपोर्ट देकर उसे पनाह दी थी और उस पर आतंकी हमले से जुड़े सबूत मिटाने का भी आरोप है। NIA ने कहा है कि वह इस जानलेवा धमाके के पीछे की बड़ी साज़िश की जांच जारी रखे हुए है और इसके सभी लिंक का पता लगाने के लिए अलग-अलग सेंट्रल और स्टेट एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है।
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