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Delhi court ने बहन की शादी के लिए यूएपीए मामले में आरोपी को अंतरिम जमानत दी
Rani Sahu
21 Oct 2024 6:34 AM GMT
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New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने यूएपीए के तहत दर्ज दिल्ली दंगों 2020 की एक बड़ी साजिश के एक आरोपी को आठ दिनों की अंतरिम जमानत दी है। आरोपी शादाब अहमद ने 2 नवंबर को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में अपनी छोटी बहन की शादी के आधार पर 20 दिनों की अवधि के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) समीर बाजपेयी ने शादाब अहमद को उसकी बहन की शादी के आधार पर अंतरिम जमानत दी।
अदालत ने कहा, "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक को अपनी सगी बहन की शादी में शामिल होना है, अदालत यह उचित समझती है कि आवेदक को वांछित राहत दी जाए। तदनुसार, आवेदन को अनुमति दी जाती है।" अदालत ने 18 अक्टूबर को आदेश दिया कि आवेदक शादाब अहमद को 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक 20,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानतदार के साथ अंतरिम जमानत दी जाती है। अदालत ने निर्देश दिया कि आवेदक अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद यानी 5 नवंबर, 2024 की शाम तक संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा।
अदालत ने कहा कि आरोपी को वर्तमान मामले में 20 मई, 2020 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में है। उसने पहले नियमित जमानत के लिए आवेदन किया था और फिर अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन इन दोनों आवेदनों को खारिज कर दिया गया। यह प्रस्तुत किया गया कि उसकी बहन की शादी आवेदक के पैतृक गांव मोहल्ला सराय कस्बा बस्ता, बिजनौर में हो रही है, जहां उसका परिवार रहता है।
इसके अलावा, यह भी कहा गया कि शादाब अपने परिवार में सबसे बड़ा बेटा है और शादी समारोहों में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह भी कहा गया कि उसके पिता की उम्र 60 साल से अधिक है और आवेदक के छोटे भाई ने अभी-अभी अपनी पढ़ाई पूरी की है और नौकरी के लिए कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने में व्यस्त है। दिल्ली पुलिस ने जमानत आवेदन पर जवाब दाखिल किया था और आरोपी की बहन की शादी के तथ्य की पुष्टि की थी। यह सत्यापित किया गया है कि विवाह स्थल शादाब के पिता ने अपनी बेटी की शादी के लिए 2 नवंबर को बुक किया है।
हालांकि, पुलिस ने जमानत आवेदन का विरोध किया और कहा कि शमशाद का एक और बेटा शबाद है, जिसकी उम्र 25 या 26 साल है, जो शादी की व्यवस्था में उसकी मदद कर सकता है। साथ ही, आवेदक दिल्ली का स्थायी निवासी नहीं है और समाज में उसकी कोई जड़ें नहीं हैं। (एएनआई)
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