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दिल्ली-एनसीआर
दिल्ली की एक अदालत ने अवैध फोन टैपिंग मामले में अशोक गहलोत के पूर्व OSD को सशर्त माफी दी
Gulabi Jagat
16 Dec 2024 5:03 PM GMT
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New Delhi : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अवैध फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूर्व विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) लोकेश शर्मा को सशर्त माफी दे दी है । शर्मा को सरकारी गवाह बनने के लिए सहमत होने के बाद माफी दी गई।
अदालत का फैसला इस शर्त पर किया गया कि शर्मा मामले से संबंधित सभी परिस्थितियों का सच्चा खुलासा करेंगे, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों की संलिप्तता और अपराध को करने में उनकी अपनी भूमिका भी शामिल है। पटियाला हाउस कोर्ट के सीजेएम अनुज कुमार सिंह ने सोमवार को आरोपी/आवेदक लोकेश शर्मा को धारा 409/120बी आईपीसी, धारा 26 भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, धारा 72/72ए आईटी एक्ट 2000 के तहत अपराध करने के लिए एफआईआर संख्या 50/2021 पीएस क्राइम ब्रांच के मामले में इस शर्त पर क्षमा प्रदान की कि वह अपराध से संबंधित अपनी जानकारी में सभी परिस्थितियों और इसमें शामिल हर अन्य संबंधित व्यक्ति, चाहे वह प्रमुख हो या दुष्प्रेरक, सहित अपराध को करने में उसकी भूमिका का पूरा और सच्चा खुलासा करेगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत के खिलाफ अवैध रूप से उनके फोन पर बातचीत को इंटरसेप्ट करने का आरोप लगाते हुए अवैध फोन टैपिंग का मामला दर्ज कराया था । इस मामले में 25 मार्च 2021 को एफआईआर दर्ज की गई थी।
Gulabi Jagat
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