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दिल्ली की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामलों में शामिल दो आरोपियों को जमानत दी

Admin Delhi 1
7 Feb 2022 4:42 PM GMT
दिल्ली की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामलों में शामिल दो आरोपियों को जमानत दी
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दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने शस्त्र अधिनियम सहित कई मामलों में शामिल दो आरोपियों को यह देखते हुए जमानत दे दी है कि जांच के उद्देश्य से दोनों को न्यायिक हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह ने हाल के एक आदेश में आरोपी व्यक्तियों - सुरेंद्र और महावीर को जमानत दे दी, जो 11 मामलों में शामिल हैं। अदालत ने कहा कि आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है और दोनों 1 मई, 2021 से न्यायिक हिरासत में हैं। अदालत ने उन्हें एक लाख रुपये का मुचलका भरने का भी निर्देश दिया। 25,000 प्रत्येक एक समान राशि की जमानत के साथ। दोनों आरोपियों की ओर से पेश अधिवक्ता रवि द्राल ने तर्क दिया कि अन्य मामलों की पेंडेंसी जमानत देने में बाधा नहीं है क्योंकि जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट पहले ही जमा की जा चुकी है। दिल्ली पुलिस की वर्तमान प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा), 341 आईपीसी (गलत तरीके से रोक लगाने की सजा), 506 आईपीसी (आपराधिक धमकी के लिए सजा), 308 आईपीसी (आईपीसी) के तहत मामला दर्ज किया गया था। गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास), 34 आईपीसी (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) सहित अन्य।

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