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दिल्ली: अदालत ने मानहानी मामले में राघव चड्ढा को जमानत दी
दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत के एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने भाजपा नेता छैल बिहारी गोस्वामी की ओर से दाखिल आपराधिक मानहानि के मामले में मंगलवार को आप सांसद राघव चड्ढा को जमानत दे दी है। अदालत ने राघव चड्ढा को 10 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत प्रदान की है मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। ज्ञात है कि 30 मार्च को अदालत ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येन्द्र जैन और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को जमानत दी थी। इससे पूर्व अदालत ने आम आदमी पार्टी के दो नेताओं आतिशी मार्लेना और दुर्गेश पाठक को जमानत दी थी। अदालत ने 16 फरवरी को इस मामले में पांच आप नेताओं को समन जारी किया था। शिकायतकर्ता छैल बिहारी गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि आगामी नगर निगम चुनाव जीतने के इरादे से आरोपी नेताओं ने आम जनता को गुमराह करने का काम किया हैण् शिकायत में आप नेताओं पर आरोप लगाया गया है कि वे कथित तौर पर शिकायतकर्ता और भाजपा के पार्षदों की नकारात्मक छवि बना रहे हैं।
शिकायत में कहा गया है कि आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार बेईमान इरादे से और आगामी नगर निगम चुनावों में राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए तीनों निगमों को लगभग 13 हजार करोड़ रुपये की राशि जारी नहीं कर रही है ताकि विकास कार्य न किए जा सके। शिकायत में कहा गया है कि दुर्गेश पाठक ने अन्य आप नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें गलत और भ्रामक बयान दिया। ये बयान मानहानि वाले हैं, शिकायतकर्ता के मुताबिक, पाठक ने प्रेस कांफ्रेंस में दावा किया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 1400 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार किया गया है और बीजेपी पार्षदों ने अवैध रूप से वसूली की है। इस वार्ता में दिये बयान को आम आदमी पार्टी के फेसबुक पेज पर लाइव किया गया था।