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Dehli: दिल्ली की अदालत ने चुनाव प्रचार के लिए ईआर राशिद को जमानत दी
दिल्ली Delhi: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कश्मीर से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद को आतंकी फंडिंग मामले में 2 अक्टूबर तक अंतरिम interim until octoberजमानत दे दी, ताकि वह आगामी राज्य विधानसभा चुनावों में प्रचार कर सकें। इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनावों में बारामूला से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया था। केंद्र शासित प्रदेश की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक तीन चरणों में चुनाव होने हैं। नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने राशिद को 2 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर राहत दी।
न्यायाधीश ने कहा, "मैं 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे रहा हूं। उन्हें 3 अक्टूबर को आत्मसमर्पण करना होगा।" न्यायाधीश ने उन पर कई शर्तें भी लगाईं, जिसमें यह भी शामिल है कि वह गवाहों या जांच को प्रभावित नहीं करेंगे। अदालत ने 5 जुलाई को राशिद को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए हिरासत में पैरोल दी थी। 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से राशिद 2019 से जेल में है।
वह तिहाड़ जेल में बंद है। अदालत ने उसकी नियमित जमानत अर्जी पर अपना फैसला कल तक decision by tomorrow के लिए सुरक्षित रख लिया है। राशिद का नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर वटाली की जांच के दौरान सामने आया था, जिसे एनआईए ने कश्मीर घाटी में आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों को कथित रूप से फंडिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एनआईए ने इस मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन समेत कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। मलिक को आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद 2022 में एक ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।