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दिल्ली-एनसीआर
Delhi Court ने नरेश बाल्यान और अन्य की न्यायिक हिरासत 4 दिन के लिए बढ़ाई
Rani Sahu
19 April 2025 1:23 PM IST

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New Delhi नई दिल्ली : राउज एवेन्यू अदालत ने शनिवार को पूर्व आप विधायक नरेश बाल्यान और मकोका मामले में छह अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी। यह मामला गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू द्वारा कथित रूप से संचालित संगठित अपराध गिरोह के खिलाफ दर्ज किया गया है।
ड्यूटी जज जितेंद्र सिंह ने नरेश बाल्यान, रितिक उर्फ पीटर, रोहित उर्फ अन्ना, सचिन चिकारा, साहिल उर्फ पोली, विजय उर्फ कालू और ज्योति प्रकाश उर्फ बाबा की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। सभी आरोपियों को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया।
विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अखंड प्रताप सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की, जबकि जांच अधिकारी एसीपी नरेश ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर साहिल उर्फ पोली और विजय उर्फ कालू की न्यायिक हिरासत में 4 दिन की बढ़ोतरी की मांग की, जिनकी जांच की 90 दिन की अवधि 23 अप्रैल को समाप्त हो रही है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी और उन्हें संबंधित अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने का निर्देश दिया। 4 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने पुलिस हिरासत के दौरान ज्योति प्रकाश उर्फ बाबा का मकोका के तहत बयान दर्ज किया। वह गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू का सगा भाई है। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता रोहित कुमार दलाल पेश हुए।
1 मार्च को अदालत ने नरेश बाल्यान के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए दिल्ली पुलिस को 60 दिन का और समय दिया था। इस मामले में बाल्यान को 4 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था। एसपीपी ने कहा कि विस्तार अवधि 4 मई को समाप्त हो रही है। कोर्ट ने आरोपी रितिक उर्फ पीटर के खिलाफ दायर चार्जशीट पर पहले ही संज्ञान ले लिया है। रोहित उर्फ अन्ना और सचिन चिकारा के खिलाफ भी पूरक चार्जशीट दाखिल की गई है। कोर्ट ने इसका भी संज्ञान लिया है। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने नंदू द्वारा कथित तौर पर चलाए जा रहे संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़े मकोका मामले में ज्योति प्रकाश उर्फ बाबा को दिल्ली पुलिस को छह दिन की हिरासत में दे दिया था। वह गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू का सगा भाई है। (एएनआई)
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