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दिल्ली: अदालत ने दादी को 6 वर्षिय बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी सौंपी
दिल्ली न्यूज़: दिल्ली की रोहीणी जिला अदालत ने एक नाबालिग बच्चे की कस्टडी उसकी दादी को सौंप दी है। बच्चे के पिता की बीमारी से मृत्यु हो चुकी है, जबकि मां ने दूसरी शादी कर ली है। हालातों के मद्देनजर अदालत ने बच्चे के अच्छे भविष्य व विकास को सर्वोपरी मानते हुए उसकी कस्टडी दादी को देने के आदेश दिए हैं। बच्चे की मां ने अदालत में पेश होकर कहा कि उसे बच्चे की कस्टडी उसकी दादी को दिये जाने से कोई आपत्ति नहीं, बच्चे की मां ने यह भी कहा कि उसने अपने पूर्व पति के माता.पिता की सहमति से दूसरी शादी की है और अब वह पूर्व पति की सारी संपत्ति व अधिकारों को अपने बेटे के सुपुर्द करना चाहती है। यहां तक कि उसकी परवरिश की जिम्मेदारी उसकी दादी को देना चाहती है।
दादी की तरफ से दायर कस्टडी याचिका में कहा गया था कि वह पोते की परवरिश करना चाहती है। उसके बेटे के नाम पर दो मकान व कुछ नकद संपत्ति है, जो अब उनके पोते के नाम पर कर दी गई है। वह पोते के बालिग होने तक उसकी देखभाल व शिक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगी। अदालत ने तमाम तथ्यों को देखते हुए छह साल के पोते की परवरिश व उससे संबंधित सभी निर्णय लेने का अधिकार उसकी दादी को दे दिया है। हालांकि अदालत ने दादी को कहा है कि बच्चे की संपत्ति के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले अदालत को सूचित करे के निर्देश दिये हैं अदालत ने प्रोटेक्शन अधिकारी को निर्देश दिया है कि वह बच्चे की परवरिश को लेकर समय-समय पर अदालत के समक्ष रिपोर्ट पेश करें।