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दिल्ली-एनसीआर
दिल्ली कोर्ट ने उमर खालिद और खालिद सैफी को बरी कर दिया
Deepa Sahu
3 Dec 2022 4:30 PM IST

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दिल्ली: एक अदालत ने दिल्ली दंगों के एक मामले में छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद और UAH सदस्य खालिद सैफी को बरी कर दिया है। प्राथमिकी में खालिद और सैफी दोनों पहले से ही जमानत पर हैं। हालांकि, वे यूएपीए मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। आदेश एएसजे पुलस्त्य प्रमाचला ने सुनाया। आदेश की विस्तृत प्रति अभी आनी बाकी है।
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