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Delhi दिल्ली की एक कोर्ट ने सोमवार को भारत मंडपम में AI इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में इंडियन यूथ कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस की फाइल की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेने की कार्रवाई टाल दी। कोर्ट को बताया गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के सेक्शन 217 के तहत ज़रूरी मंज़ूरी का अभी भी इंतज़ार है और इसे मिलने में समय लगेगा।
दिल्ली पुलिस ने बिना मंज़ूरी के जांच पूरी करने के बाद 27 अप्रैल को चार्जशीट फाइल की। यह मामला भारत मंडपम में ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसके चलते फरवरी 2026 में FIR दर्ज की गई थी। चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता ने स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर प्रशांत प्रकाश और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रोहित कुमार की दलीलें सुनने के बाद संज्ञान लेने की कार्रवाई टाल दी। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कोर्ट से मेन चार्जशीट पर संज्ञान लेने की अपील करते हुए कहा कि मंज़ूरी का ऑर्डर बाद में सप्लीमेंट्री चार्जशीट के ज़रिए फाइल किया जाएगा।





