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दिल्ली: अदालत ने माना सडक़ दुर्घटना की गलती चालक से हुई, मालिक पर लगा 23 लाख का जुर्माना
दिल्ली क्राइम न्यूज़: साकेत स्थित एमएसीटी जज डॉ हरदीप कौर की अदालत ने सडक़ दुर्घटना के एक मामले में वाहन मालिक को वाहन चालक की गलती के एवज में 23 लाख रुपये का मुआवजा भरने के आदेश दिए गए हैं। दरअसल आरोपी चालक वाहन मालिक कंपनी में नौकरी करता था, वह आने दो दोस्तों के मालिक का कमर्शियल वाहन लेकर घूमने के निकाला था। इस दौरान लापरवाह के चलते वाहन बीच सडक़ पर खड़े एक ट्रक से टकरा गया। हादसे में वाहन चालक के दोनों दोस्त गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इलाज के दौरान एक दोस्त को पैर गंवाना पड़ा, जबकि दूसरा दोस्त भी घायल हुआ था। अदालत में वाहन चला रहे चालक के दोस्तों ने हादस के लिये वाहन चला रहे युवक की गलती बताई, अदालत में चालक की गलती साबित भी हुई, मामले में वाहन का बीमा करने वाली कंपनी ने दोनों पीडि़़तों को गवाह बना कर पर बुलाया और पूछा कि वे वाहन में किस काम से गए थे। पीड़ितों ने बयान दिया कि वे घूमने फिरने के लिए गए थे और उनका दोस्त लापरवाही से वाहन चला रहा था। वाहन की गति भी तेज थी। बीमा कंपनी ने अदालत में कहा कि क्योंकि आरोपी और पीड़ित लापरवाही से वाहन चला रहे थे। हादसे के लिए निजी तौर पर वाहन चालक जिम्मेदार है, इसलिए मुआवजा रकम की भरपाई वाहन का मालिक अथवा चालक करेगा।
अदालत ने बीमा कंपनी की दलील पर दिया फैसला: बीमा कंपनी की दलीलों को उचित माना और वाहन मालिक को निर्देश दिया कि वह दोनों पीड़ित को मुआवजा रकम का भुगतान करे। अदालत ने वाहन मालिक को यह भी कहा कि वह इस रकम को वाहन चालक से बाद में रिकवर करने का दावा भी कर सकता है। सडक़ हादसा 24 दिसंबर 2018 को ओखला इलाके में हुआ था। दुर्घटना में मामूली रूप से जख्मी दूसरे दोस्त को अदालत ने 15 हजार रुपये का मुआवजा देने का निर्देश वाहन मालिक को दिया है। वहीं, मुआवजे की रकम पर नौ फीसदी का ब्याज भी अदालत ने मकान मालिक को देने का निर्देश दिया है।
80 फीसदी दिव्यांग हादसे का शिकार हुआ एक युवक. अदालत ने इस सडक़ हादसे में 80 फीसदी दिव्यांग हुए 22 वर्षीय युवक को विभिन्न मदों जैसे कि भविष्य की कमाईए दिव्यांगता के कारण मानसिक व शारीरिक तकलीफए दूसरों पर निर्भरता आदि के तहत 23 लाख 4649 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।