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दिल्ली: अदालत ने सबूतों के आभाव में रिश्वत मांगने वाले आरोपी को किया बरी
दिल्ली न्यूज़: राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश किरण बंसल की अदालत ने क्षेत्रीय एसडीएम के नाम पर रिश्वत मांगने वाले आरोपी सतीश को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा है। इसलिए आरोपी को बरी किया जा रहा है। मामले में एक महिला ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को शिकायत दी थी कि 6 फरवरी 2014 को कापासेहड़ा एसडीएम कार्यालय के पास स्थित दुकानदार सतीश ने उससे पति का अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र बनवाने के एवज में तीन हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी। जांच एजेंसी के मुताबिक 14 फरवरी 2014 को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने सतीश को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था।
अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोनज पक्ष के गवाह अपने बयानों से मुकर गए। यहां तक जांच एजेंसी द्वारा बनाए गए पंच गवाह ने भी इस तरह की घटना की जानकारी होने से इनकार कर दिया। अदालत ने तमाम तथ्यों व साक्ष्यों के मद्देनजर दुकानदार सतीश को भ्रष्टाचार के आरोप से बरी कर दिया। वहीं, अदालत ने यह भी पाया कि इस पूरे प्रकरण में कहीं भी एसडीएम की भूमिका को लेकर कोई तथ्य पेश नहीं किए गए अत: भ्रष्टाचार के आरोप उचित नहीं है।