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NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत में उस समय बड़ा ड्रामा देखने को मिला जब एक दोषी और उसके वकील ने चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद एक जज को खुलेआम धमकाया। द्वारका कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट) शिवांगी मंगला ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी करार दिया, जिसके बाद वह भड़क गया और उसने जज पर कोई वस्तु फेंकने का प्रयास किया। इसके बाद उसने जज को गाली देते हुए कहा, "आप कौन हैं..." जैसा कि 2 अप्रैल को जारी किए गए कोर्ट के आदेश में उल्लेख किया गया है। सीआरपीसी की धारा 437ए के तहत जमानत बांड भरने के निर्देश दिए जाने के बावजूद, आरोपी और उसके वकील अतुल कुमार ने कथित तौर पर जज को फैसला पलटने के लिए धमकाने की कोशिश की।
उन्होंने जज से इस्तीफा मांगा और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी, जिससे जज को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से गंभीर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। जवाब में, जज ने अपने आदेश में दर्ज किया कि धमकी और उत्पीड़न के लिए आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) के समक्ष उचित कार्रवाई की जाएगी। वकील अतुल कुमार को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें पूछा गया कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। अदालत ने कहा, "आरोपी अतुल कुमार के वकील को आज उनके द्वारा दिखाए गए आचरण के लिए प्रासंगिक स्पष्टीकरण देते हुए लिखित में कारण बताने के लिए अदालती नोटिस जारी किया जाए।"
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