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न्यूज़क्रेडिट: अमरउजाला
आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि एसिड अटैक एक जघन्य अपराध है और यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजधानी में एसिड की खुलेआम बिक्री हो रही है। उन्होंने एसिड की खुदरा बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध समय की मांग है।
दिल्ली महिला आयोग ने राजधानी में एसिड की बिक्री पर लगने वाले जुर्माने के बारे में जानकारी मांगी है। इस संबंध में आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को नोटिस जारी किया है।
उन्होंने महिलाओं और लड़कियों पर लगातार एसिड हमले के मद्देनजर यह कदम उठाया है। दरअसल, आयोग कई बार एसिड की खुदरा बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश कर चुका है। इसके बावजूद प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और खुलेआम एसिड बेचा जा रहा है।
आयोग के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मी बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में देश में एसिड हमलों को रोकने के लिए उसकी बिक्री को विनियमित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कई निर्देश दिए हैं। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने एसिड की बिक्री को विनियमित करने के लिए एक आदेश पारित किया था। इसके तहत एसिड की बिक्री करने पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने का अधिकार देता है।
स्वाति मालीवाल ने सभी जिलाधिकारियों से वर्ष 2017 से अब तक सभी एसडीएम की ओर से किए गए निरीक्षणों, लगाए गए जुर्माने की संख्या और वसूले गए जुर्माने की राशि की जानकारी मांगी है। इसके अलावा आयोग ने जिला प्रशासन के पास वर्तमान में उपलब्ध जुर्माने की राशि, इस राशि को जमा करने और उसका उपयोग करने के संबंध में संबंधित नियमों व दिशा-निर्देशों का विवरण भी मांगा है।
मालीवाल ने कहा कि एसिड अटैक एक जघन्य अपराध है और यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजधानी में एसिड की खुलेआम बिक्री हो रही है। उन्होंने एसिड की खुदरा बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध समय की मांग है।