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दिल्ली के मुख्यमंत्री सिंगापुर यात्रा विवाद: उच्च न्यायालय ने मंत्री गहलोत की याचिका पर हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया
Gulabi Jagat
23 Jan 2023 4:52 PM GMT
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दिल्ली के मुख्यमंत्री सिंगापुर यात्रा विवाद
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा से जुड़े मुद्दे पर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की याचिका पर हलफनामा दाखिल करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र और उपराज्यपाल को चार सप्ताह का समय दिया.
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने गहलोत की याचिका पर हलफनामा दायर करने के लिए केंद्र सरकार और अन्य प्रतिवादियों को चार सप्ताह का समय दिया।
प्रतिवादी के वकील ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।
इसके बाद मामले को मई में सूचीबद्ध किया गया है।
इससे पहले 29 अगस्त, 2022 को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने एलजी और पीएमओ को छोड़कर अन्य सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 8 हफ्ते का वक्त दिया था।
एलजी द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर की यात्रा की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद यह याचिका दायर की गई थी।
सोमवार को सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को अवगत कराया कि याचिकाकर्ता व्यक्तिगत और आधिकारिक विदेश यात्राओं के लिए व्यापक दिशानिर्देश तैयार करने की मांग कर रहा है.
इससे पहले पीठ ने व्यक्तिगत विदेश यात्राओं और आधिकारिक विदेश यात्राओं के संबंध में याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर कुछ स्पष्टीकरण मांगा था। याचिकाकर्ता को अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया।
वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बिन्दु पर अतिरिक्त हलफनामा दायर करने का अवसर मांगा था। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिवादी एलजी को नोटिस जारी किया जाना चाहिए और जवाब दाखिल करना चाहिए।
पीठ ने उनसे पहले अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने को कहा था।
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक याचिका दायर कर निर्वाचित संवैधानिक पदाधिकारियों के लिए आवश्यक व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने की मांग की है।
एलजी को भेजी गई विदेश यात्रा प्रस्ताव फाइल 21 जुलाई को वापस कर दी गई। एलजी ने केजरीवाल को वर्ल्ड सिटीज समिट में शामिल नहीं होने की सलाह दी है क्योंकि यह मेयरों के लिए एक सम्मेलन है। (एएनआई)
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