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Delhi CM केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद भावुक होकर घर लौटे

Gulabi Jagat
13 Sep 2024 4:13 PM GMT
Delhi CM केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद भावुक होकर घर लौटे
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New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार रात तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद सिविल लाइंस रोड स्थित अपने आवास पर लौटे तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। अपने मुखिया की वापसी से बेहद खुश आम आदमी पार्टी ( आप ) के नेताओं ने उनके परिवार के साथ मिलकर उनका हार्दिक स्वागत किया। उनके माता-पिता और पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आरती उतारी और माला पहनाकर उनका स्वागत किया।
माहौल जश्न से भर गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के समर्थक और मनीष सि
सोदिया, संजय सिंह औ
र भगवंत मान समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें गर्मजोशी से गले लगाया।तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल ने चंदगीराम अखाड़े से अपने आधिकारिक आवास तक रोड शो किया और कहा, "जेल की दीवारों ने मेरी हिम्मत 100 गुना बढ़ा दी है। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। मेरे खून का एक-एक कतरा मेरे देश के लिए समर्पित है। भगवान ने हमेशा मेरा साथ दिया है। भगवान ने मेरा साथ क्यों दिया? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था; मैंने लोगों की सेवा की; मैंने देश के लिए लड़ाई लड़ी; इसलिए भगवान मेरे साथ हैं।" उन्होंने कहा, "मैं उन देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेरी रिहाई के लिए प्रार्थना की। देश में कुछ लोग, राष्ट्र विरोधी ताकतें, देश को कमजोर करना चाहती हैं, देश को बांटना चाहती हैं। आज जजों को धमकाया जा रहा है। चुनाव आयोग को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा। मेरा दोष यह नहीं है कि मैंने भ्रष्टाचार किया है, मेरा दोष यह है कि मैंने ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ आवाज उठाई है। मैं ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ाई जारी रखूंगा।" दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के कुछ घंटों बाद ही शुक्रवार शाम को उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया।
केजरीवाल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए विशेष सीबीआई जज के समक्ष उनकी रिहाई के लिए जमानती बांड पेश किए। रिहाई के बाद केजरीवाल का तिहाड़ जेल के बाहर आप नेताओं और समर्थकों की भारी भीड़ ने स्वागत किया। उनके समर्थकों ने उनके आवास के बाहर पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल की रिहाई पर कुछ शर्तें भी लगाईं, जिनमें यह भी शामिल है कि वह मामले के बारे में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे और जब तक उन्हें छूट न दी जाए, उन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष सभी सुनवाइयों में उपस्थित रहना होगा।
केजरीवाल को इस मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति के संबंध में ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी थी। हालांकि, कोर्ट ने आदेश दिया था कि उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जाना चाहिए। इस निर्देश के अनुपालन में उन्होंने 2 जून को आत्मसमर्पण कर दिया। 26 जून को उन्हें आबकारी मामले में ईडी की हिरासत में रहते हुए सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईडी मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी सीबीआई हिरासत बढ़ा दी थी। (एएनआई)
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