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Delhi दिल्ली पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने वाले भारतीयों को नई और बदली हुई फीस देनी होगी, जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। यह बदलाव विदेश मंत्रालय द्वारा मौजूदा पासपोर्ट नियमों में संशोधन की जानकारी देने के बाद किया गया है।
नए नियम क्या हैं?
पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026, पासपोर्ट नियम, 1980 की मौजूदा अनुसूची IV (Schedule IV) की जगह फीस की एक पूरी तरह से अपडेटेड अनुसूची लाते हैं। इसमें सभी तरह के आवेदक, यात्रा दस्तावेज और पासपोर्ट से जुड़ी अन्य सेवाओं को शामिल किया गया है। यह बदलाव पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करके किया गया है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए छूट
नए नियमों के तहत, दो तरह के लोगों को नए आवेदनों पर 10% फीस में छूट मिलेगी—आठ साल तक की उम्र के बच्चे और 60 साल से ज़्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिक। यह छूट सिर्फ़ नए आवेदनों पर मिलेगी, दोबारा जारी (reissue) कराने पर नहीं, और यह भारत के भीतर किए गए आवेदनों पर लागू होगी।
छोटे बच्चे के लिए पहली बार पासपोर्ट लेने वाले परिवारों और पहली बार आवेदन करने वाले बुजुर्ग नागरिकों के लिए, यह छूट एक बड़े एकमुश्त खर्च में काफी राहत देती है।
1 जुलाई से भारतीय आवेदक को कितनी फीस देनी होगी?
18 साल और उससे ज़्यादा उम्र के वयस्कों और वयस्क श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले 15 से 18 साल के नाबालिगों के लिए, भारत में नए 36-पेज के पासपोर्ट या दोबारा जारी कराने की फीस सामान्य श्रेणी में ₹2,500 और तत्काल श्रेणी में ₹5,000 होगी। विदेश में रहने वाले आवेदकों के लिए, यही फीस क्रमशः USD 125 और USD 250 होगी।
जो लोग 60-पेज का पासपोर्ट चुनते हैं, उन्हें भारत में सामान्य श्रेणी में ₹3,500 और तत्काल श्रेणी में ₹6,000 देने होंगे, जबकि विदेश में फीस क्रमशः USD 175 और USD 300 होगी।
खोए हुए या खराब हुए 36-पेज के पासपोर्ट को बदलने के लिए आवेदन करने वालों के लिए, सामान्य श्रेणी में फीस ₹5,000 है और... भारत में तत्काल सेवा के तहत 7,500 रुपये, और विदेश में 250 USD और 375 USD फीस है। खोए या खराब हुए 60-पेज वाले पासपोर्ट को बदलने के लिए, भारत में सामान्य सेवा के तहत 6,000 रुपये और तत्काल सेवा के तहत 8,500 रुपये फीस है; विदेश में रहने वाले आवेदकों के लिए यह फीस क्रमशः 300 USD और 425 USD है।
नाबालिग आवेदकों के लिए फीस
18 साल से कम उम्र के नाबालिग आवेदक जो नया 36-पेज वाला पासपोर्ट या री-इश्यू (दोबारा जारी) करवाना चाहते हैं, उन्हें भारत में सामान्य श्रेणी के तहत 1,750 रुपये और तत्काल सेवा के तहत 4,250 रुपये देने होंगे; विदेश में रहने वाले आवेदकों के लिए फीस क्रमशः 90 USD और 215 USD होगी।
खोए या खराब हुए 36-पेज वाले नाबालिग पासपोर्ट को बदलने के लिए, भारत में सामान्य सेवा के तहत 4,250 रुपये और तत्काल सेवा के तहत 6,750 रुपये फीस है; विदेश में रहने वाले आवेदकों के लिए यह फीस क्रमशः 215 USD और 340 USD है।
यात्रा दस्तावेज़/अन्य सेवाएँ
विशेष यात्रा दस्तावेज़, जैसे 'इमरजेंसी सर्टिफिकेट' (जो केवल विदेश में रहने वाले आवेदकों के लिए उपलब्ध है), की फीस 15 USD है और इसके लिए तत्काल सेवा की सुविधा नहीं है। 'सर्टिफिकेट ऑफ़ आइडेंटिटी' (पहचान प्रमाण पत्र) की कीमत भारत में 1,000 रुपये और विदेश में 50 USD है; इसके लिए भी तत्काल सेवा का विकल्प नहीं है।
पासपोर्ट से जुड़ी अन्य सेवाओं — जैसे पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, सरेंडर सर्टिफिकेट, ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम वेरिफिकेशन और अन्य विविध सर्टिफिकेट — के लिए फीस भारत में 750 रुपये और विदेश में 40 USD तय की गई है; इन सेवाओं के लिए तत्काल सेवा की श्रेणी लागू नहीं है।
वैधता के नियम
नोटिफिकेशन में फिर से बताया गया है कि वयस्क आवेदकों को जारी किए गए पासपोर्ट की अधिकतम वैधता 10 साल होती है, जबकि नाबालिग आवेदकों को जारी किए गए पासपोर्ट पाँच साल के लिए या पासपोर्ट धारक के 18 साल का होने तक (जो भी पहले हो) वैध होते हैं।
पासपोर्ट नियमों की पृष्ठभूमि
पासपोर्ट नियम, 1980, जिन्हें मूल रूप से 11 दिसंबर, 1980 को अधिसूचित किया गया था, उनमें प्रशासनिक और आर्थिक ज़रूरतों के अनुसार समय-समय पर संशोधन किए गए हैं। इन नियमों में आखिरी बार 24 फरवरी, 2025 को बदलाव किया गया था। मौजूदा बदलाव, जो 1 जुलाई, 2026 से लागू होगा, भारत की पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज़ सेवाओं के लिए फीस के ढांचे में किया गया नवीनतम संशोधन है। ये सेवाएं देश भर में फैले पासपोर्ट सेवा केंद्रों के नेटवर्क के ज़रिए दी जाती हैं।
लागू होना
सभी संशोधित फीस 1 जुलाई, 2026 से लागू होंगी।





