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Delhi: केंद्र ने नरेला में 30 हेक्टेयर ज़मीन के लिए CLU को मंज़ूरी दी

Kiran
24 Jun 2026 8:32 AM IST
Delhi: केंद्र ने नरेला में 30 हेक्टेयर ज़मीन के लिए CLU को मंज़ूरी दी
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Delhi दिल्ली केंद्र सरकार ने दिल्ली की नरेला सब-सिटी में 30 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन के इस्तेमाल में बदलाव (CLU) को मंज़ूरी दे दी है। इससे राजधानी के तेज़ी से बढ़ते शहरी इलाकों में से एक में नई सार्वजनिक और संस्थागत सुविधाओं के लिए रास्ता साफ़ हो गया है।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 23 जून को इस मंज़ूरी की सूचना जारी की। इसमें नरेला के सेक्टर G-3 और G-4 में ज़मीन के दो हिस्से शामिल हैं। ये बदलाव 'मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2021' और 'ज़ोन P-I के लिए ज़ोनल डेवलपमेंट प्लान' के नियमों के तहत किए गए हैं। इस बदलाव के तहत, 12.18 हेक्टेयर ज़मीन को कमर्शियल इस्तेमाल से बदलकर सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए कर दिया गया है, जबकि 18.17 हेक्टेयर ज़मीन को रिहायशी इस्तेमाल से बदलकर सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए कर दिया गया है। इन दोनों हिस्सों को मिलाकर कुल 30 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन बनती है।

यह फ़ैसला दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा शुरू की गई एक कानूनी प्रक्रिया के बाद लिया गया है। DDA ने सितंबर 2025 में एक सार्वजनिक सूचना जारी करके आपत्तियां और सुझाव मांगे थे। मंत्रालय ने बताया कि तय समय के दौरान कोई आपत्ति या सुझाव नहीं मिला। लोगों से राय लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, केंद्र सरकार ने 'दिल्ली विकास अधिनियम, 1957' की धारा 11-A के तहत इन बदलावों को मंज़ूरी दी।

ज़मीन के ये हिस्से उत्तरी दिल्ली के नरेला सब-सिटी इलाके में हैं, जिसे सुनियोजित शहरी विस्तार के लिए चुना गया है। इन जगहों के आस-पास DDA की खाली ज़मीन, प्रस्तावित सड़कें, मेट्रो विहार कॉलोनी, दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (DSIIDC) की ज़मीन और अर्बन एक्सटेंशन रोड-II कॉरिडोर हैं। अधिकारियों का कहना है कि ज़मीन के इस्तेमाल के बदले हुए वर्गीकरण से इस इलाके में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और संस्थागत सुविधाओं के विकास में मदद मिलेगी। उम्मीद है कि इस कदम से नरेला के सुनियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा और सब-सिटी के विस्तार के साथ-साथ नागरिक सुविधाएं भी बेहतर होंगी।

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ये बदलाव 'भारत के राजपत्र' (Gazette of India) में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी यह मंज़ूरी नरेला में योजना के स्तर पर एक अहम कदम है, जहाँ भविष्य की शहरी वृद्धि और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़मीन के बड़े हिस्सों को तैयार किया जा रहा है।

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