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दिल्ली: साउथ MCD के स्कूलों में 'धार्मिक पोशाक' पर बैन, शिक्षा समिति की अध्यक्ष ने दिए आदेश

Kunti Dhruw
25 Feb 2022 2:54 AM GMT
दिल्ली: साउथ MCD के स्कूलों में धार्मिक पोशाक पर बैन, शिक्षा समिति की अध्यक्ष ने दिए आदेश
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दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (South Delhi MCD) की शिक्षा समिति की अध्यक्ष (Chairperson of Education Committee) भाजपा पार्षद नीतिका शर्मा (BJP councilor Nitika Sharma) ने अधिकारियों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (South Delhi MCD) की शिक्षा समिति की अध्यक्ष (Chairperson of Education Committee) भाजपा पार्षद नीतिका शर्मा (BJP councilor Nitika Sharma) ने अधिकारियों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, कि कोई भी बच्चा धार्मिक पोशाक में स्कूलों में न आए. ये मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के तुखमीरपुर में दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में कक्षा 6 के एक छात्र के माता-पिता द्वारा इलाके के विधायक से शिकायत करने के कुछ दिनों बाद आया है. परिजनों ने शिकायत की थी कि उनकी बेटी को उसके शिक्षक द्वारा हेडस्कार्फ़ हटाने के लिए कहा गया.

द्वारका की पार्षद शर्मा ने पत्र में कहा कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के तहत चलने वाले प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म निर्धारित है, जिसमें वे बेहद खूबसूरत दिखते हैं. निगम समय-समय पर यूनिफॉर्म का रंग बदलता रहता है, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले अमीर और गरीब बच्चों के बीच कोई हीन भावना नहीं होती है. हाल ही में यह पाया गया है कि कुछ माता-पिता अपने बच्चों को धार्मिक पोशाक में स्कूल भेजते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है. यह कदम बच्चों में असमानता की मानसिकता पैदा करेगा, जो उनके भविष्य के लिए ठीक नहीं है.
तुखमीरपुर में हुई घटना के बाद लिया फैसला
नीतिका शर्मा ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्होंने तुखमीरपुर स्कूल में हुई घटना के बाद पत्र लिखने का फैसला किया था. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए पत्र लिखा गया है कि हमारे अधिकार क्षेत्र के स्कूलों में ऐसी घटना न हो. ये पूछे जाने पर कि क्या पगड़ी पहनने वाले छात्रों पर भी यही नियम लागू होगा, उन्होंने कहा कि नहीं, यह अलग है. बालों को बांधने के लिए पगड़ी की जरूरत होती है. हर स्कूल में सिख पगड़ी में आते हैं और इससे कोई संबंध नहीं बनाया जाना चाहिए.

इस मौके पर मिलेगी छूट
पत्र में आगे कहा गया है कि सभी जोनल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूली बच्चे को केवल प्रतियोगिताओं या उत्सव के दौरान ही यूनिफॉर्म में छूट दी जाए. सामान्य दिनों में, छात्रों को स्कूल में केवल यूनिफॉर्म में ही उपस्थित होना चाहिए. दिल्ली में सरकारी स्कूलों को दो श्रेणियों में बांटा गया है – एक जो दिल्ली सरकार द्वारा संचालित हैं और दूसरे जो नगर निगमों द्वारा संचालित हैं. नगर निगम केवल पांचवीं कक्षा तक के स्कूल चला सकते हैं जबकि दिल्ली सरकार पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है.


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