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New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले को खारिज करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक आरोपी को राहत देते हुए कहा कि हाई कोर्ट को केवल असाधारण मामलों में ही जमानत आदेशों पर रोक लगानी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी परविंदर सिंह खुराना ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर रोक लगाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस एएस ओका और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने कहा, "आम तौर पर जमानत पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए।" साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जमानत आदेशों पर रोक नियमित तरीके से जारी नहीं की जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि श्री खुराना के जमानत आदेश पर करीब एक साल तक रोक लगी रही। कोर्ट ने पूछा कि अगर मजबूत सबूतों के बिना इतने लंबे समय तक आरोपी को राहत देने से इनकार किया जाता है तो इससे क्या संदेश जाएगा।
श्री खुराना को एक विशेष अदालत ने जमानत दी थी। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पिछले साल जून में राहत पर रोक लगा दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित नहीं कर सकता है और यह विनाशकारी होगा। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ऐसे मामलों का हवाला दिया जिसमें ऐसे मामलों के आरोपी विदेश भाग गए थे। लेकिन न्यायालय ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति आतंकवाद के मामले में आरोपी है तो जमानत पर इस तरह की रोक समझ में आती है। न्यायालय की यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के सहयोगी और वरिष्ठ आप नेता मनीष सिसोदिया सहित कई शीर्ष राजनेता दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार होने के बाद जेल में हैं। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच कड़े मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कर रहा है।
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Kiran
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