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New delhi नई दिल्ली : दिल्ली की एक कोर्ट ने मंगलवार को सेंट्रल दिल्ली के तुर्कमान गेट पर एक मस्जिद के पास कथित तौर पर पत्थरबाजी करने के आरोपी पांच लोगों की ज़मानत याचिकाओं पर अपना ऑर्डर सुरक्षित रख लिया।तीस हज़ारी कोर्ट की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सायशा चड्ढा ने ऑर्डर के लिए ऑर्डर सुरक्षित रख लिया।पिछले हफ़्ते रामलीला मैदान इलाके में फ़ैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने की मुहिम के दौरान हुई हिंसा में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने अब तक कुल 18 लोगों को गिरफ़्तार किया है। तोड़फोड़ की मुहिम को कथित तौर पर रोकने के लिए मौके पर लगभग 200 लोगों के इकट्ठा होने से छह पुलिसवाले घायल हो गए।दिल्ली पुलिस की तरफ़ से एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि आरोपियों ने पुलिसवालों पर पत्थर फेंके, जिससे उनकी जान को खतरा हुआ।
उन्होंने आगे कहा कि रोक के बावजूद भीड़ मौके पर जमा हो गई थी। प्रॉसिक्यूटर ने कोर्ट में वीडियो जमा किए, जिसमें मस्जिद गिराने के बारे में आरोपी लोगों द्वारा फैलाए जा रहे कथित भड़काने वाले वीडियो और मैसेज दिखाए गए।प्रॉसिक्यूटर ने आगे कहा कि जिन अपराधों के तहत आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है, उनमें से कुछ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्रकैद की सज़ा है और बेल नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि दूसरे आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया जाना बाकी है।इस बीच, आरोपियों के वकील ने कहा कि आरोपी एक-दूसरे को नहीं जानते थे और उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड में यह नहीं दिखाया गया कि वे घटनास्थल पर थे। उन्होंने कहा कि आरोपियों का कोई पिछला क्रिमिनल इतिहास नहीं है और उन्हें सिर्फ़ रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया था।
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