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New Delhi नई दिल्ली : अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर ब्रिटेन स्थित हथियार डीलर संजय भंडारी को भगोड़ा घोषित कर दिया। विशेष अदालत ने संजय भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत 'घोषित अपराधी' घोषित किया है। ईडी के अनुसार, भंडारी 2016 से ब्रिटेन में फरार है और हाल ही में ब्रिटेन की एक अदालत ने उसके प्रत्यर्पण की भारत की अर्जी को खारिज कर दिया है। आयकर विभाग द्वारा उनके खिलाफ काला धन निरोधक अधिनियम, 2015 के तहत दायर आरोपपत्र को ध्यान में रखते हुए ईडी ने फरवरी 2017 में भंडारी और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था। ईडी ने 2020 में संजय भंडारी के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।
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