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Delhi दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को जामिया में छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर कथित हमले के मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान को अग्रिम जमानत दे दी। दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को खान पर धारा 221 (लोक सेवक को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना), 121(1) [स्वेच्छा से किसी लोक सेवक को चोट पहुंचाना], 132 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 191(2) [दंगा], 190 (अवैध रूप से एकत्र होना), 263(बी) [कानूनी गिरफ्तारी में प्रतिरोध या बाधा डालना], 351(3) [आपराधिक धमकी] और बीएनएस की 111 (संगठित अपराध) के तहत मामला दर्ज किया था।
विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने खान को अग्रिम जमानत दे दी और उन्हें आवश्यकता पड़ने पर जांच में शामिल होने को भी कहा। इससे पहले, अदालत ने उन्हें 14 फरवरी से 24 फरवरी तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि खान ने आरोपी घोषित अपराधी शाहवेज खान को भागने में मदद करते हुए हस्तक्षेप किया, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था।
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