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Delhi : जलेबी लाइन विवाद में वेंडर की हत्या मामले में 12 साल बाद आरोपी को उम्रकैद

Delhi दिल्ली: दिल्ली में 2014 में जलेबी खरीदने को लेकर हुए विवाद में एक मिठाई विक्रेता की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने 12 साल बाद बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
यह घटना 18 फरवरी 2014 की है, जब बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास एक मिठाई की दुकान पर लाइन में पहले जलेबी देने को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि आरोपी ने वेंडर से पहले लाइन तोड़कर सेवा देने की मांग की, जिस पर वेंडर ने मना कर दिया। इसके बाद आरोपी ने पहले उसे थप्पड़ मारा और फिर अपनी पिस्तौल निकालकर बेहद करीब से उसके सिर में गोली मार दी।
इस मामले की सुनवाई एडिशनल सेशंस जज धीरेंद्र राणा की अदालत में हुई। आरोपी नीरज को इस महीने की शुरुआत में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया था।
8 जून को दिए गए आदेश में अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि विवाद केवल इस बात को लेकर हुआ था कि आरोपी को लाइन में लगे अन्य ग्राहकों से पहले जलेबी दी जाए। अदालत ने इसे बेहद मामूली बात पर हुआ गंभीर अपराध बताया।
कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस घटना में आरोपी का व्यवहार बेहद आक्रामक और असंतुलित था, जिसने मामूली विवाद को हत्या जैसे गंभीर अपराध में बदल दिया।
अदालत ने यह भी माना कि आरोपी ने बिना किसी तत्काल खतरे या उकसावे के हथियार का इस्तेमाल किया और सीधे गोली चलाकर वेंडर की जान ले ली। इसी आधार पर उसे कठोर सजा सुनाई गई।
घटना के बाद इलाके में काफी सनसनी फैल गई थी और स्थानीय व्यापारियों में भी डर का माहौल बन गया था। मामला लंबे समय तक अदालत में विचाराधीन रहा और गवाहों व सबूतों के आधार पर दोष सिद्ध हुआ।
फैसले के बाद अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की हिंसा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है और कानून के अनुसार ऐसे मामलों में सख्त सजा दी जानी जरूरी है।
इस फैसले को न्याय व्यवस्था की गंभीरता और सड़क पर मामूली विवाद को भी कानून के दायरे में लाने के एक उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है।





