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दिल्ली: दिल्ली में हुए दंगो में आगजनी व तोडफ़ोड़ के आरोपियों पर आरोप लगना तय
दिल्ली न्यूज़: कडक़डड़ूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट की अदालत ने दिल्ली दंगों के दौरान आगजनी व तोडफ़ोड़ के मामले में मुकदमा चलने के लिए अदालत ने बुधवार को छह आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया है। आरोपियों पर खजूरीखास और भजनपुरा में तोडफ़ोड़ व आगजनी करने के साथ पुलिसकर्मियों को चोट पहुंचाने का आरोप है। वहीं अदालत ने मामले में चार आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि मामले के छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं। उन्होंने आरोपी सरफराज, मुस्तकीम, गुलफाम उर्फ जुबैर, फिरोज, इकराम और सद्दाम उर्फ इकरार के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आरोप तय किया है।
जबकि आरोपी गुलफाम, अनस, जावेद, और शोएब आलम को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। आरोपियों के खिलाफ हेड कांस्टेबल अनिल कुमार के बयान पर खजूरीखास थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि भीड़ ने तोडफ़ोड़ की और कई दुकानों, रेहड़ी.पटरियों और पुलिस बूथ भजनपुरा में आग लगा दी व पुलिसकर्मियों पर पथराव किया था।