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New Delhi नई दिल्ली : 7 जून दिल्ली की एक अदालत ने एक ड्राइवर से 3,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक कर्मी को चार साल की जेल की सजा सुनाई।
शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश दीपाली शर्मा ने एएसआई यतेंद्र कुमार को जेल की सजा सुनाते हुए कहा, "भ्रष्टाचार देश के विकास में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है।" साथ ही, उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायाधीश ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और ईमानदारी लाने और सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बनाया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि कुमार ने अपने लाभ के लिए सार्वजनिक पद का दुरुपयोग किया।
न्यायाधीश ने कहा, "अपराध के परिणामों और आम जनता के उत्पीड़न तथा समाज पर अपराध के प्रभाव को देखते हुए, दोषी को अदालत से किसी तरह की रियायत नहीं मिलनी चाहिए।" अपनी शिकायत में ड्राइवर मुन्ना ने दावा किया कि 19 अगस्त, 2016 को सुबह करीब 6.30 बजे वह अपना खाली टेम्पो लेकर पुल मिठाई चौक, आजाद मार्केट पहुंचा, तभी एएसआई ने अन्य लोगों के साथ मिलकर टेम्पो को रुकवाया और उसे वाहन से नीचे उतरने को कहा। इसके बाद उसे कथित तौर पर रिश्वत देने की धमकी दी गई, नहीं तो उसका वाहन जब्त कर लिया जाएगा।
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