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दिल्ली मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स 2023 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में तेज़ रफ़्तार ट्रक की टक्कर से मारे गए 49 वर्षीय व्यक्ति के परिवार को 32.74 लाख रुपये से ज़्यादा का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। पीठासीन अधिकारी मनीष शर्मा ने SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मृतक मुकेश कुमार के परिवार को 9 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ मुआवज़ा देने का निर्देश दिया।
ट्रक ड्राइवर को दोषी वाहन चलाने में "घोर लापरवाही और चूक" का दोषी माना, जिसके कारण कुमार की मौत हुई। कुमार 19 जनवरी, 2023 की रात अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे, तभी सोनिया विहार में एक टाटा ट्रक ने कथित तौर पर उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। उन्हें गंभीर चोटें आईं और GTB अस्पताल पहुँचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। यह दावा याचिका कुमार की पत्नी, दो बेटों, दो बेटियों और माँ ने दायर की थी। परिवार ने बताया कि कुमार एक छोटा होटल चलाते थे और महीने में लगभग 45,000 रुपये कमाते थे। ट्रक ड्राइवर और मालिक ने लापरवाही से इनकार किया और दुर्घटना में वाहन की भूमिका पर सवाल उठाए। वहीं, बीमा कंपनी ने दावा किया कि कुमार शराब के नशे में थे और दुर्घटना के लिए खुद ज़िम्मेदार थे।
एक चश्मदीद गवाह के बयान के आधार पर, ने निष्कर्ष निकाला कि दुर्घटना ट्रक ड्राइवर की तेज़ और लापरवाह ड्राइविंग के कारण हुई। उसने गौर किया कि प्रतिवादियों ने न तो चश्मदीद गवाह के बयान का खंडन किया और न ही अपने बचाव में कोई सबूत पेश किया।
ड्राइवर उन परिस्थितियों को समझाने में विफल रहा जिनमें ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। चूंकि परिवार कुमार की आय का दस्तावेज़ी सबूत पेश नहीं कर सका, इसलिए ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में कुशल श्रमिक के लिए लागू न्यूनतम वेतन के आधार पर उनकी कमाई का आकलन किया और मुआवज़े की राशि 32.74 लाख रुपये तय की। बीमा कंपनी को 30 दिनों के भीतर मुआवज़े की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया।





