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Delhi नेवी मार्कोस कमांडो को 2.46 करोड़ मुआवज़ा

Kiran
26 Jun 2026 9:59 AM IST
Delhi नेवी मार्कोस कमांडो को 2.46 करोड़ मुआवज़ा
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Delhi दिल्ली मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ने मरीन कमांडो (MARCOS) के एक डाइवर को 2.46 करोड़ रुपये से ज़्यादा का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। 2018 में एक सड़क दुर्घटना में उन्हें 88 प्रतिशत स्थायी विकलांगता हो गई थी। पीठासीन अधिकारी अभिलाष मल्होत्रा, INS कर्णा में तैनात मरीन कमांडो और डाइवर लखपत सिंह की क्लेम याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। सिंह ने बताया कि छोटी छुट्टी के दौरान मोटरसाइकिल चलाते समय, तेज़ी और लापरवाही से चलाई जा रही एक कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी, जिससे 25 दिसंबर 2018 को उन्हें गंभीर चोटें आईं।

सिंह के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल, जो दुर्घटना के समय 23 साल के थे, को 88 प्रतिशत स्थायी विकलांगता हो गई है। 6 जून के आदेश में कोर्ट ने कहा, "रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से यह साफ़ है कि याचिकाकर्ता (सिंह) एक MARCOS डाइवर थे, जिन्होंने कमांडो बनने के लिए अंडरवाटर डाइविंग के कई कोर्स किए थे। उन्हें पेल्विस (कूल्हे के हिस्से), दाहिने ऊपरी और निचले अंगों में 88% विकलांगता हुई है।" कोर्ट ने कहा कि चोटों की प्रकृति से साफ़ पता चलता है कि याचिकाकर्ता अब मरीन कमांडो या डाइवर के तौर पर काम नहीं कर पाएंगे। ट्रिब्यूनल ने गौर किया कि चोटों के कारण याचिकाकर्ता का सर्विस पीरियड कम हो गया।

, "बताया गया है कि याचिकाकर्ता अभी विभाग द्वारा दिए गए दो अटेंडेंट की मदद से डेस्क जॉब कर रहे हैं और चोटों की प्रकृति के कारण कोई दूसरा काम नहीं कर पाएंगे।"

सामने आए सबूतों पर गौर करते हुए ट्रिब्यूनल ने कहा कि सिंह एक प्रोफेशनल डाइवर थे और भारतीय नौसेना में सेवा दे रहे थे। रिटायरमेंट के बाद भी वे इसी तरह के क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकते थे, लेकिन दुर्घटना के कारण उन्हें 88 प्रतिशत विकलांगता हो गई, इसलिए वे अब स्विमिंग या अपने पेशे और स्किल से जुड़ा कोई दूसरा काम नहीं कर पाएंगे।

"याचिकाकर्ता डेस्क जॉब तक ही सीमित हैं, जिसे वे दो अटेंडेंट की मदद से कर सकते हैं। इन हालात में यह साफ़ है कि चोटों की प्रकृति के कारण याचिकाकर्ता अपने पेशे और स्किल को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और उनकी कमाई की क्षमता 100% खत्म हो गई है।" कार की इंश्योरेंस कंपनी, M/s रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने कहा कि वे कार ड्राइवर की लापरवाही से गाड़ी चलाने (रैश ड्राइविंग) की बात पर कोई विवाद नहीं कर रहे हैं।

फिर उसने इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को अलग-अलग मदों में 2.46 करोड़ रुपये से ज़्यादा का मुआवज़ा दे।

यह देखते हुए कि सिंह कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे और दोबारा तैर नहीं पाएंगे, ट्रिब्यूनल ने कहा कि पैसे के रूप में दिया गया मुआवज़ा उस दर्द को कभी कम नहीं कर सकता जो किसी व्यक्ति को विकलांगता के कारण और अपने जुनून व सपनों को पूरा न कर पाने के कारण सहना पड़ता है।

लखपत सिंह ने मार्कोस कमांडो बनने के लिए कई कठिन प्रशिक्षण लिए थे, लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के कारण उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई है; अब वे डेस्क जॉब तक सीमित हो गए हैं और देखभाल करने वालों पर निर्भर हो गए हैं।"

"यह हमें गाड़ी चलाते समय सड़क पर ज़्यादा ध्यान देने और सतर्क रहने के हमारे कर्तव्यों की याद दिलाता है। सड़क पर गाड़ियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी के कारण, गाड़ी चलाते समय बहुत ज़्यादा ध्यान और अनुशासन की ज़रूरत होती है।" उसने कहा कि गाड़ी चलाते समय लापरवाही भरा रवैया न केवल किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, बल्कि देश को सिंह जैसी बहुमूल्य संपत्ति से भी वंचित कर सकता है। जज ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि इस फ़ैसले के तहत उन्हें दिया गया मुआवज़ा आरामदायक ज़िंदगी जीने में उनकी मदद करेगा और वे देश की सेवा करते रहेंगे।"

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