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दिल्ली-एनसीआर
Delhi सुप्रीम कोर्ट लोक अदालत में 1712 मामलों का निपटारा
Kiran
30 Aug 2026 11:40 AM IST

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Delhi दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की तीन दिन की स्पेशल लोक अदालत, जो पिछले हफ़्ते 'समाधान समारोह' 2026 पहल के तहत आयोजित की गई थी, ने 1,712 मामलों का निपटारा किया। 21 से 23 अगस्त तक आयोजित यह स्पेशल लोक अदालत, CJI सूर्य कांत के मार्गदर्शन में शुरू की गई 'सुप्रीम कोर्ट एक्शन फॉर मीडिएटेड एडजुडिकेशन एंड डिस्प्यूट्स हार्मोनाइज़ेशन अक्रॉस नेशन' (देश भर में मध्यस्थता से विवादों के निपटारे और सामंजस्य के लिए सुप्रीम कोर्ट की पहल) का हिस्सा थी।
सुप्रीम कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, 3,285 मामले लिस्ट किए गए थे, जिनमें से 1,664 मामलों का निपटारा किया गया। इसके अलावा, 48 मामलों को मध्यस्थता के ज़रिए सुलझाया गया, जिससे निपटाए गए मामलों की कुल संख्या 1,712 हो गई। कई पुराने विवाद, जिनमें 48 साल पुराना व्यापार विवाद, 47 साल पुराना किरायेदारी का मामला और अयोध्या संपत्ति विवाद शामिल हैं, दुबई से भेजे गए डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित समझौते की मदद से सुलझाए गए।
कोर्ट ने बताया कि इन तीन दिनों के दौरान 240.94 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया। लोक अदालत की बेंचों की अध्यक्षता CJI ने की और इनमें अन्य वरिष्ठ जज, जज, वरिष्ठ वकील और एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड शामिल थे, जिनकी सहायता सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के वरिष्ठ रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी कर रहे थे। बेंचों ने पक्षों को बातचीत और आम सहमति से स्वेच्छा से समझौते तक पहुँचने के लिए प्रोत्साहित किया।
जिन मामलों पर विचार किया गया, उनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना के दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवज़े के मामले, टैक्स से जुड़े मामले, और सेवा व श्रम विवाद शामिल थे। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस पहल ने आपसी सहमति से विवादों को सुलझाने के फ़ायदों को उजागर किया, जिनमें मुक़दमेबाज़ी के समय और लागत में कमी, मुक़दमेबाज़ों को ज़्यादा निश्चितता और अंतिम समाधान मिलना, लंबित मामलों में कमी और न्यायिक समय की बचत शामिल है।
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