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मकान मालिक-किराएदार विवादों में देरी, बांबे HC से शीघ्र निपटान की अपील

Ashish verma
5 Jun 2025 8:41 PM IST
मकान मालिक-किराएदार विवादों में देरी, बांबे HC से शीघ्र निपटान की अपील
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मकान मालिक-किराएदार विवादों

New Delhi.नई दिल्ली। बॉम्बे हाईकोर्ट से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मकान मालिक-किराएदार विवादों के निपटारे में हो रही देरी पर चिंता जताई है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि वे अपने यहां लंबित ऐसे मामलों की जांच करें।सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रहा था

जिसमें 'प्रति वर्ग फुट दर' को लेकर विवाद था। इस पर मुंबई में हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के 'हरचंद्राय हाउस' पर किराएदार के तौर पर कब्जे के संबंध में 'मध्यम लाभ' का आकलन किया जाना था।मध्यम लाभ क्या है?'मध्यम लाभ' वह धन है जो किसी व्यक्ति द्वारा संपत्ति के वैध मालिक को दिया जाता है, जिसने उस पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया है। हालांकि, पीठ ने कहा कि कुछ मामलों में वादियों को न्यायिक मंचों द्वारा अपने विवादों के समाधान के लिए सालों तक इंतजार करना पड़ता है।


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