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दिल्ली-एनसीआर
सीएम और आप सांसद के खिलाफ मानहानि मामला: दिल्ली की अदालत 6 फरवरी को सुनवाई करेगी
Kiran
28 Jan 2025 4:28 AM GMT
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Delhi दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को पूर्व कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित द्वारा दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में दलीलों के संबंध में 6 फरवरी को सुनवाई निर्धारित की। दीक्षित आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से दिल्ली विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि आतिशी और सिंह ने 26 दिसंबर, 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए। दीक्षित के वकील सारिम नावेद ने तर्क दिया कि उन्होंने उन पर और कांग्रेस पर चुनाव में आप को हराने के लिए भाजपा के साथ मिलीभगत करने का झूठा आरोप लगाया। विज्ञापन उन्होंने कहा, "ये आरोप बिना किसी ठोस सबूत के लगाए गए हैं और इससे मेरी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचा है।"
यह मामला आतिशी और सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों पर टिका है कि दीक्षित ने भाजपा से बड़ी रकम स्वीकार की थी और वह आप की चुनावी संभावनाओं को कमज़ोर करने की साजिश का हिस्सा थी। अदालत ने अपनी कार्यवाही में पाया कि आरोपी के साथ साझा की गई शिकायत के कुछ पृष्ठ अस्पष्ट थे और दीक्षित के वकील को स्पष्ट प्रतियाँ प्रदान करने का निर्देश दिया। आतिशी और सिंह के कानूनी वकील ने कहा: "हम आरोपों की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन विस्तृत प्रतिक्रिया के लिए शिकायत की पूरी और स्पष्ट प्रति आवश्यक है।" दीक्षित के वकील ने एक संभावित समाधान भी पेश किया, जिसमें कहा गया कि यदि आरोपी अपने आरोपों से मुकर जाते हैं, तो वे मामले को आगे न बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। विवाद 26 दिसंबर, 2024 को सीएम आतिशी द्वारा एक्स पर किए गए एक पोस्ट से उपजा है,
जिसमें दावा किया गया था, "भाजपा दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की मदद कर रही है।" तब से इस पोस्ट ने 30,000 से अधिक बार देखा गया है और काफी ध्यान आकर्षित किया है। दीक्षित की शिकायत में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि 2 जनवरी को कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद, पोस्ट ऑनलाइन है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को कथित नुकसान पहुँचने की बात सामने आती है। इस मामले पर बीएनएस अधिनियम, 2023 की धारा 223 और 222 (1) के तहत विचार किया जा रहा है। अदालत ने इससे पहले 16 जनवरी को आतिशी और सिंह को नोटिस जारी कर आरोपों का जवाब देने का निर्देश दिया था।
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Kiran
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