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गाजियाबाद में आरटीई एक्ट के तहत दाखिले न करने वाले स्कूलों की मान्यता निरस्त करने का फैसला
एनसीआर न्यूज़: प्रशासन द्वारा दो बार नोटिस जारी करने के बावजूद आरटीई (राइट टू एज्यूकेशन) एक्ट के तहत दाखिले न करने वाले स्कूलों की मान्यता अब निरस्त की जाएगी डीएम की सख्ती के बाद सोमवार को सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह ने खंड शिक्षा अधिकारियों की बैठक कर उन स्कूलों की सूची तैयार कर ली है, जिन्होंने दाखिले नहीं लिए हैं। अब जिला स्तर पर प्रक्रिया को पूरा कर स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए डीएम की ओर से शासन को फाइल भेजी जाएगी।शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत गरीब परिवारों के बच्चों के दाखिले न करने पर जिले के 54 स्कूलों को नोटिस जारी किए थे। इसके बाद 20 स्कूलों ने बच्चों को प्रवेश दे दिए हैं। 34 स्कूलों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के नोटिस को भी ठेंगा दिखा दिया और प्रवेश नहीं दिए गए। इनमें ज्यादातर नामचीन स्कूल शामिल हैं। सरकार की गाइडलाइन के बावजूद स्कूल प्रबंधन गरीब बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहे तो अब प्रशासन ने भी सख्ती कर दी है। सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह ने सोमवार को खंड शिक्षा अधिकारी (नगरीय) हेमेंद्र सिंह और भूपेश दिनकर के साथ बैठक कर डिफॉल्टर स्कूलों की सूची तैयार कराई। उनका कहना है कि इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों की रिपोर्ट लेकर डीएम को भेजेंगे। उनके माध्यम से फाइल शासन को भेजकर कार्रवाई कराई जाएगी।
इन स्कूलों की रद्द हो सकती है मान्यता एलन हाउस पब्लिक स्कूल वसुंधरा, एमिटी इंटरनेशनल स्कूल वसुंधरा सेक्टर-1 व सेक्टर-6, देहरादून पब्लिक स्कूल गोविंदपुरम, सिल्वर शाइन पब्लिक स्कूल शास्त्री नगर, सीपी आर्या पब्लिक स्कूल स्वर्ण जयंतीपुरम गाजियाबाद, देहरादून पब्लिक स्कूल संजय नगर, दिल्ली मारथोमा पब्लिक स्कूल कर्पूरीपुरम, गाजियाबाद पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल दुहाई, परमहंस पब्लिक स्कूल संजय नगर, गुरुकुल द स्कूल एनएच-9, दिल्ली पब्लिक स्कूल मेरठ रोड, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल राजनगर एक्सटेंशन, परिवर्तन स्कूल राजनगर, दशमेश पब्लिक स्कूल शालीमार गार्डन, डीएलएफ पब्लिक स्कूल राजेंद्र नगर, ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल शालीमार गार्डन, होली एंजेल्स स्कूल शालीमार गार्डन, खेतान पब्लिक स्कूल राजेंद्र नगर, गाजियाबाद पब्लिक स्कूल नेहरू नगर, शंभू दयाल ग्लोबल स्कूल, बीआर पब्लिक जूनियर स्कूल विजयनगर, चिल्ड्रन एकेडमी प्रताप विहार, सीएसएचपी पब्लिक स्कूल विजयनगर, दयाल पब्लिक स्कूल विजयनगर, गुरुकुल द स्कूल क्रॉसिंग रिपब्लिक, इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल क्रॉसिंग रिपब्लिक, जेकेजी इंटरनेशनल स्कूल विजयनगर, लीलावती पब्लिक स्कूल प्रताप विहार, रोजबेल पब्लिक स्कूल विजयनगर, एसएसके सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रताप विहार, सफायर इंटरनेशनल स्कूल क्रॉसिंग रिपब्लिक
क्या हैं आरटीई के नियम:
प्रत्येक स्कूल को 25 फीसदी दाखिले आरटीई के तहत करने अनिवार्य हैं,इस नियम से नर्सरी और पहली कक्षा में होते हैं दाखिले
एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के बच्चों के लिए सिर्फ जाति प्रमाण पत्र की जरूरत
सामान्य वर्ग के लिए परिवार की आय एक लाख सालाना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
प्रवेश लेने वाले बच्चे की उम्र तीन से सात साल के बीच होनी चाहिए।
ऑनलाइन किए जाते हैं दाखिले के आवेदन।
शहरी क्षेत्र में अपने वार्ड में स्थित स्कूल में कर सकते हैं आवेदन।ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के दायरे में आने वाले स्कूलों में ले सकते हैं प्रवेश।
दाखिले के लिए क्षेत्र के 10 स्कूलों को विकल्प के रूप में चुन सकते हैं आवेदक