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jammu: इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर आज फैसला संभव
दिल्ली Delhi: दिल्ली की एक अदालत बुधवार को लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद की नियमित जमानत याचिका Bail plea पर अपना आदेश सुना सकती है, जो आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद हैं। इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र से हराया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने 28 अगस्त को बंद कमरे में सुनवाई (जनता के लिए खुली नहीं) के दौरान आवेदन पर दलीलें सुनीं और आदेश सुरक्षित रख लिया।
न्यायाधीश ने 20 अगस्त को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी कर उनकी याचिका पर 28 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। अदालत ने 5 जुलाई को राशिद को लोकसभा चुनाव जीतने के बाद शपथ लेने के लिए कस्टडी पैरोल दी थी। राशिद 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से 2019 से जेल में हैं।
वह तिहाड़ जेल he is in Tihar jail में बंद हैं। उनका नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर वटाली की जांच के दौरान सामने आया था, जिसे एनआईए ने कश्मीर घाटी में आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों को कथित तौर पर फंडिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एनआईए ने इस मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन समेत कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मलिक को आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद 2022 में एक ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।