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Delhiदिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने कालकाजी एक्सटेंशन में भूमिहीन झुग्गी-झोपड़ी (जेजे) कैंप में नए सिरे से बेदखली नोटिस जारी किए हैं, जिसमें अतिक्रमणकारियों को अगले तीन दिनों के भीतर क्षेत्र खाली करने का निर्देश दिया गया है। बस्ती में चिपकाए गए नोटिस में अदालती आदेशों के बाद आसन्न विध्वंस कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यह पहली बार नहीं है जब प्रवासी श्रमिकों द्वारा बसाए गए इस कैंप को बेदखल किया गया है। 2023 में तीन बार - मई, जून और जुलाई में - विध्वंस अभियान चलाया गया था, जिससे निवासियों और नागरिक समाज समूहों में व्यापक चिंता पैदा हुई। डीडीए अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) की नीति के तहत कैंप के 1,862 परिवारों को पुनर्वास के लिए पात्र पाया गया, जो 1 जनवरी, 2015 से पहले के निवास का प्रमाण अनिवार्य करता है। इन परिवारों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आवास आवंटित किए गए हैं।
नवीनतम निष्कासन नोटिस में कहा गया है, "कालकाजी एक्सटेंशन में भूमिहीन कैंप के सभी निवासियों को सूचित किया जा रहा है कि न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, अवैध जेजे क्लस्टरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा।" डीडीए ने इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक भूमि को पुनः प्राप्त करने, आस-पास के आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने और आगे अतिक्रमण को रोकने के लिए यह कदम आवश्यक है। प्राधिकरण ने कहा कि मूल रूप से साइट पर दर्ज 1,618 झुग्गी संरचनाओं में से 935 को पहले ही पहले के अभियानों में ध्वस्त कर दिया गया है। शेष 683 संरचनाओं को कानूनी रोक, अन्य झुग्गियों से निकटता या सात धार्मिक संरचनाओं की उपस्थिति के कारण बख्शा गया था। 6 जून को, भूमि स्वामित्व वाली एजेंसी ने स्पष्ट किया था कि मई में पिछली विध्वंस दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित रिट याचिकाओं को खारिज करने के बाद हुई थी। डीडीए ने अपनी कार्रवाई के लिए कानूनी समर्थन का हवाला दिया और दोहराया कि केवल वे घर ही पात्र माने जाएंगे जिनके पास 2015 से पहले मतदाता सूची में शामिल होने जैसे दस्तावेजी प्रमाण हैं। नोटिस में चेतावनी दी गई है, "इस संबंध में तीन दिन - 8, 9 और 10 जून - दिए जा रहे हैं। इसके बाद तोड़फोड़ अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद डीडीए जिम्मेदार नहीं होगा।"
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