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Pakistan से आए दलितों को घर दिए जाएं.. सुप्रीम कोर्ट का आदेश

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पाकिस्तान से आए और यहीं रह रहे हिंदू दलितों को घर देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार को आदेश जारी किए हैं। कुछ समय पहले पाकिस्तान से आए दलित हिंदू दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में अस्थायी घरों में रह रहे हैं।
वे ज़्यादातर सिग्नेचर ब्रिज के पास, खासकर मजनू का टीला इलाके में रहते हैं। हालांकि, अधिकारी उनके घरों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वे लगातार डर में जी रहे हैं क्योंकि उन्हें अतिक्रमण के नाम पर हटाने की कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें भारतीय सरकार से उन्हें नागरिकता और घर देने का आदेश देने की मांग की गई है। इस मामले की सुनवाई करने वाली कोर्ट ने हाल ही में अहम आदेश दिए। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सोमवार को ये टिप्पणियां कीं। कहा गया कि पाकिस्तान से आए हिंदू दलितों को सिर्फ़ भारतीय नागरिकता देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उन्हें घर भी दिए जाएं ताकि वे सम्मान से जी सकें। कोर्ट ने पुनर्वास के दूसरे उपायों का भी आदेश दिया।
कोर्ट ने इस संबंध में चार हफ़्ते के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया। साथ ही, कोर्ट की राय थी कि अगर अतिक्रमण हटाने या विकास कार्यों के लिए घर हटाए जाते हैं, तो दलितों को परेशानी होगी। कोर्ट ने उनके घरों को हटाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया। फिलहाल, इस इलाके में पाकिस्तान से आए 250 परिवार रह रहे हैं। अनुमान है कि यहां करीब एक हज़ार दलित हैं। वे कई सालों से यहां रह रहे हैं और उन्हें जीवन की सही सुरक्षा नहीं मिली है।





